क्रिप्टो निवेशकों के लिए अलर्ट, IT डिपार्टमेंट भेज रहा नोटिस; ऐसे करें अपनी कमाई की टैक्स फाइलिंग
क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर टैक्स देना जरूरी है, और इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है जिन्होंने अपनी इनकम की घोषणा नहीं की है या गलत जानकारी दी है. क्रिप्टोकरेंसी की इनकम पर 30% टैक्स लगता है, और इसे किसी अन्य इनकम से सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता है.
How to File ITR for Cryptocurrency: क्रिप्टो में कई लोगों ने निवेश करना काफी पहले से ही शुरू कर दिया है और लोग उस पर मुनाफा भी बना रहे हैं. लेकिन क्रिप्टो पर लगने वाला टैक्स आखिर किस पर लग रहा है. अगर आप क्रिप्टो से कमाई कर रहे हैं तो क्या उस पर टैक्स दे रहे हैं. नहीं दे रहे तो सावधान हो जाइए क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने हजारों लोगों को इस सिलसिले में नोटिस भेजा है. झंझट में नहीं पड़ना तो यहां जान लें कैसे ITR में क्रिप्टो की कमाई को बताना है….
दरअसल PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक CBDT और इनकम टैक्स विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम अब इनकम टैक्स विभाग की जांच के घेरे में है. रिपोर्ट में बताया गया है कि सीबीडीटी ने कुछ ऐसे लोगों पर खास नजर रखी है, जो टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा ये लोग बेहिसाब इनकम का इस्तेमाल VDA यानी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि इनकम टैक्स ने उन हजारों डिफॉल्टर को ई-मेल भेजकर अपडेटेड रिटर्न भरने को कहा है, जिन्होंने पिछले दो असिसमेंट ईयर में क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन किया है और उसकी रिटर्न में घोषणा नहीं की है या गलत तरीके से जानकारी दी है.
कैसे फाइल करें ITR
- सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने PAN और पासवर्ड से लॉग इन करें.
- सही ITR फॉर्म चुनें:
- ITR-1: केवल सैलरी से इनकम वालों के लिए
- ITR-2: अगर आपने क्रिप्टो में निवेश किया और कैपिटल गेन हुआ
- ITR-3: अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह किया
- इनकम की जानकारी भरें: इसमें सैलरी, कैपिटल गेन, ब्याज से इनकम और अन्य इनकम को शामिल करें.
- टैक्स कटौती और TDS वेरिफाई करें: Form 26AS और AIS को चेक करके सुनिश्चित करें कि टैक्स कटौती सही से रिपोर्ट हुई है.
- फॉर्म सबमिट करें और वेरिफाई करें: वेरिफिकेशन के लिए आधार OTP, नेट बैंकिंग या फिजिकल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करें.
ये भी ध्यान रखें
- सभी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखें. खरीद और बिक्री की तारीख, लागत और मुनाफा/नुकसान का हिसाब रखना जरूरी है.
- कुल बिक्री मूल्य में से खरीद लागत घटाकर नेट गेन निकालें.
- 30क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर सीधा 30% टैक्स लगेगा, जिसे किसी अन्य इनकम से सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता.
- Form 26AS से यह सुनिश्चित करें कि TDS सही से रिपोर्ट हुआ है. अगर कोई गड़बड़ी हो, तो तुरंत ठीक कराएं.
- सभी ट्रांजेक्शंस को सही तरीके से दर्ज करने से इनकम टैक्स विभाग की जांच से बचाव होगा और भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी.
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क्रिप्टो पर ऐसे लगता है टैक्स
ट्रांजेक्शन | टैक्स |
क्रिप्टो खरीदने पर | 1% TDS |
क्रिप्टो बेचने पर | मुनाफे पर 30% टैक्स |
क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग | मुनाफे पर 30% टैक्स |
क्रिप्टो को खर्च करने पर | मुनाफे पर 30% टैक्स |
क्रिप्टो को होल्ड करने पर | कोई टैक्स नहीं |
क्रिप्टो को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजने पर | कोई टैक्स नहीं |
Airdrops | क्रिप्टो मिलने पर स्लैब रेट टैक्स, बाद में बेचने पर 30% टैक्स |
Hard Forkes | क्रिप्टो मिलने पर स्लैब रेट टैक्स, बाद में बेचने पर 30% टैक्स |
गिफ्ट | क्रिप्टो पाने वाले पर टैक्स, परिवार वाले ने दिया हो या 50,000 से कम कीमत हो तो टैक्स नहीं लगेगा |
क्रिप्टो दान देने पर | मुनाफे पर 30% टैक्स, डोनेशन डिडक्टेबल नहीं होते |
माइनिंग से मिलने वाले रिवॉर्ड पर | स्लैब रेट टैक्स, बाद में बेचने पर 30% टैक्स |
स्टेकिंग रिवॉर्ड पर | स्लैब रेट टैक्स, बाद में बेचने पर 30% टैक्स |