क्रिप्टो निवेशकों के लिए अलर्ट, IT डिपार्टमेंट भेज रहा नोटिस; ऐसे करें अपनी कमाई की टैक्स फाइलिंग

क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर टैक्स देना जरूरी है, और इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है जिन्होंने अपनी इनकम की घोषणा नहीं की है या गलत जानकारी दी है. क्रिप्टोकरेंसी की इनकम पर 30% टैक्स लगता है, और इसे किसी अन्य इनकम से सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता है.

क्रिप्टो पर कैसे भरते हैं टैक्स Image Credit: Money9live/Canva

How to File ITR for Cryptocurrency: क्रिप्टो में कई लोगों ने निवेश करना काफी पहले से ही शुरू कर दिया है और लोग उस पर मुनाफा भी बना रहे हैं. लेकिन क्रिप्टो पर लगने वाला टैक्स आखिर किस पर लग रहा है. अगर आप क्रिप्टो से कमाई कर रहे हैं तो क्या उस पर टैक्स दे रहे हैं. नहीं दे रहे तो सावधान हो जाइए क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने हजारों लोगों को इस सिलसिले में नोटिस भेजा है. झंझट में नहीं पड़ना तो यहां जान लें कैसे ITR में क्रिप्टो की कमाई को बताना है….

दरअसल PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक CBDT और इनकम टैक्स विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम अब इनकम टैक्स विभाग की जांच के घेरे में है. रिपोर्ट में बताया गया है कि सीबीडीटी ने कुछ ऐसे लोगों पर खास नजर रखी है, जो टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा ये लोग बेहिसाब इनकम का इस्तेमाल VDA यानी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि इनकम टैक्स ने उन हजारों डिफॉल्टर को ई-मेल भेजकर अपडेटेड रिटर्न भरने को कहा है, जिन्होंने पिछले दो असिसमेंट ईयर में क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन किया है और उसकी रिटर्न में घोषणा नहीं की है या गलत तरीके से जानकारी दी है.

कैसे फाइल करें ITR

ये भी ध्यान रखें

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क्रिप्टो पर ऐसे लगता है टैक्स

ट्रांजेक्शनटैक्स
क्रिप्टो खरीदने पर1% TDS
क्रिप्टो बेचने परमुनाफे पर 30% टैक्स
क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंगमुनाफे पर 30% टैक्स
क्रिप्टो को खर्च करने परमुनाफे पर 30% टैक्स
क्रिप्टो को होल्ड करने परकोई टैक्स नहीं
क्रिप्टो को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजने परकोई टैक्स नहीं
Airdropsक्रिप्टो मिलने पर स्लैब रेट टैक्स, बाद में बेचने पर 30% टैक्स
Hard Forkesक्रिप्टो मिलने पर स्लैब रेट टैक्स, बाद में बेचने पर 30% टैक्स
गिफ्टक्रिप्टो पाने वाले पर टैक्स, परिवार वाले ने दिया हो या 50,000 से कम कीमत हो तो टैक्स नहीं लगेगा
क्रिप्टो दान देने परमुनाफे पर 30% टैक्स, डोनेशन डिडक्टेबल नहीं होते
माइनिंग से मिलने वाले रिवॉर्ड परस्लैब रेट टैक्स, बाद में बेचने पर 30% टैक्स
स्टेकिंग रिवॉर्ड परस्लैब रेट टैक्स, बाद में बेचने पर 30% टैक्स