ITR Filing: क्या है फॉर्म 16? Traces पोर्टल से कैसे करें डाउनलोड; नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी गाइड
अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी से हर महीने टैक्स कटता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म 16 सबसे जरूरी दस्तावेज है. जानिए फॉर्म 16 क्या है, इसे TRACES पोर्टल से कैसे डाउनलोड करें.
How to Download Form 16: अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से टैक्स कटता है, तब आपके लिए फॉर्म 16 बेहद जरूरी डाक्यूमेंट है. यह न केवल आपके सालभर की कमाई और टैक्स कटौती का प्रमाण होता है, बल्कि इसी के आधार पर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी आसानी से भर सकते हैं. हाल ही में आयकर विभाग ने फॉर्म 16 और ITR फॉर्म्स को लेकर कुछ नए बदलाव किए हैं, जो जुलाई 2024 के यूनियन बजट के बाद लागू हुए. इस खबर में हम समझेंगे कि फॉर्म 16 क्या है, इसे कैसे डाउनलोड करें और उसमें हुए बदलावों का क्या असर पड़ेगा.
क्या है फॉर्म 16?
फॉर्म 16 सर्टिफिकेट होता है, जो नियोक्ता (Employer) अपने कर्मचारी को देता है. यह इस बात का प्रमाण है कि उसने कर्मचारी की सैलरी से टैक्स (TDS) काटकर उसे सरकार के पास जमा किया है. इस दस्तावेज में साल भर की सैलरी, टैक्स में मिली छूट और डिडक्शन्स की पूरी जानकारी होती है.
फॉर्म 16 दो हिस्सों में बंटा होता है-
Part A
- नियोक्ता और कर्मचारी का नाम
- नियोक्ता का TAN (Tax Deduction Account Number)
- कर्मचारी का PAN (Permanent Account Number)
- TDS की रकम और जमा करने की तारीखें
- फॉर्म 24Q के आधार पर TDS विवरण
Part B
- सालभर में मिली सैलरी का विवरण
- विभिन्न भत्ते जैसे HRA, LTA आदि की जानकारी
- धारा 80C, 80D, 80G आदि के तहत किए गए टैक्स डिडक्शन्स
- कुल टैक्स योग्य इनकम और उस पर गणना किया गया टैक्स
TRACES पोर्टल से फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करें?
नियोक्ता (Employers) को यह फॉर्म TRACES (TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System) पोर्टल से डाउनलोड करना होता है. उसके लिए हमने पूरी प्रक्रिया बताई है-
- वेबसाइट https://www.tdscpc.gov.in पर जाएं.
- अपने TAN और पासवर्ड से लॉगिन करें.
- ‘Downloads’ टैब में जाकर ‘Form 16’ विकल्प चुनें.
- वित्तीय वर्ष (जैसे 2024-25) सेलेक्ट करें.
- फॉर्म के भाग (Part A, Part B या दोनों) का चयन करें.
- TDS की रसीद संख्या, भुगतान की अवधि आदि विवरण भरें.
- रिक्वेस्ट सबमिट करें और जब प्रक्रिया पूरी हो जाए, तो फॉर्म 16 को डाउनलोड सेक्शन से प्राप्त करें.
फॉर्म 16 कैसे प्राप्त करें?
आमतौर पर नियोक्ता अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जून महीने में मेल या कंपनी के HR पोर्टल के जरिए भेजते हैं. अगर आपको यह दस्तावेज नहीं मिला है, तो HR या फाइनेंस विभाग से संपर्क करें. ध्यान दें, अगर आपने वित्त वर्ष में नौकरी की है और आपकी सैलरी से टैक्स कटा है तब, फॉर्म 16 का मिलना आपका अधिकार है. मालूम हो कि टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन अब 15 सितंबर 2025 तय की गई है, जिससे टैक्सपेयर्स को थोड़ा अतिरिक्त समय मिल सके.
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