UPS पर भी मिलेंगे NPS के टैक्स बेनिफिट्स, सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय का बड़ा ऐलान
UPS Tax Benefits: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को UPS का विकल्प लाने की मंजूरी दी थी. UPS केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जो NPS के दायरे में आते हैं और इसके तहत इस विकल्प को चुनते हैं.

UPS Tax Benefits: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के समान टैक्स बेनिफिट्स देने के लिए जरूरी बदलाव किए गए हैं. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि UPS को टैक्स स्ट्रक्चर के तहत शामिल करना पारदर्शी, फ्लेक्सिबल और टैक्स एफिशिएंट विकल्पों के जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार का एक और कदम है.
UPS पर भी लागू NPS के टैक्स बेनिफिट्स
मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि NPS के तहत उपलब्ध टैक्स बेनिफिट्स UPS पर भी लागू होंगे, क्योंकि यह NPS के तहत एक विकल्प है. ये प्रावधान मौजूदा NPS स्ट्रक्चर के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और UPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त टैक्स राहत और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं. वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2025 को नोटिफाई किया था. सरकार ने एक अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए NPS के तहत एक विकल्प के तौर पर UPS को लागू किया था.
वन टाइम ऑप्शन
इस नोटिफिकेशन के बाद NPS के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को UPS के तहत शामिल होने का वन टाइम विकल्प मिल गया. इस स्ट्रक्चर को लागू करने के लिए पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 19 मार्च 2025 को PFRDA (एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का संचालन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया. UPS केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जो NPS के दायरे में आते हैं और इसके तहत इस विकल्प को चुनते हैं. इस विकल्प का प्रयोग 23 लाख सरकारी कर्मचारी कर सकते हैं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी थी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को UPS का विकल्प लाने की मंजूरी दी थी. पुरानी पेंशन योजना (OPS) को जनवरी, 2004 से बंद कर दिए जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS लाया गया था. पुरानी पेंशन योजना के तहत, जिसे जनवरी 2004 से बंद कर दिया गया है, कर्मचारियों को उनके अंतिम बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलता था.
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