इन इनकम पर नहीं देना होगा एक भी रुपया टैक्स, लिस्ट में ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस और गिफ्ट शामिल, जानें नियम
भारत में कई ऐसी इनकम हैं जो पूरी तरह टैक्स फ्री मानी जाती हैं. एग्रीकल्चर इनकम पर कोई लिमिट नहीं है, जबकि PPF और EPF की मैच्योरिटी अमाउंट भी शर्तों के साथ टैक्स फ्री है. जीवन बीमा की मैच्योरिटी, सुकन्या समृद्धि योजना, स्कॉलरशिप, कुछ गिफ्ट और वसीयत से मिली संपत्ति पर भी टैक्स नहीं लगता.
Tax Free Income: देश में लगभग हर तरह की इनकम पर इनकम टैक्स लगता है. लेकिन आपको जानकार आश्चर्य होगा की कुछ ऐसे भी इनकम है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कई तरह की कमाई को पूरी तरह या शर्तों के साथ टैक्स से छूट दी गई है. इसमें खेती से इनकम, PPF, EPF, इंश्योरेंस मैच्योरिटी और ग्रेच्युटी जैसी रकम शामिल है. सही जानकारी होने से आप अपनी टैक्स प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं. आइए जानते हैं देश में कौन सी प्रमुख इनकम टैक्स फ्री मानी जाती है.
खेती से इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री
भारत में एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री है और इस पर कोई लिमिट नहीं है. खेती, फसल की बिक्री और कृषि भूमि से किराया जैसी इनकम पर टैक्स नहीं लगता. हालांकि यदि एग्रीकल्चर इनकम 5 हजार रुपये से अधिक है और कुल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चली जाती है, तो इसे टैक्स रेट तय करने में जोड़ा जा सकता है.
PPF और EPF पर मिलती है छूट
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री है. हर वित्त वर्ष में डेढ़ लाख रुपये तक का निवेश धारा 80सी के तहत छूट देता है. इसी तरह EPF की निकासी भी 5 साल की लगातार सेवा के बाद टैक्स फ्री होती है. ब्याज और नियोक्ता का योगदान भी इसमें शामिल रहता है.
इंश्योरेंस पॉलिसी और सुकन्या योजना का लाभ
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी या मृत्यु पर मिलने वाली अमाउंट टैक्स फ्री होती है, बशर्ते प्रीमियम तय लिमिट से अधिक न हो. डेथ बेनिफिट पर कोई अपर लिमिट नहीं है. सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर धारा 80सी के तहत छूट मिलती है और इसकी मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री रहती है.
गिफ्ट, इनहेरिटेंस और स्कॉलरशिप
माता पिता, जीवनसाथी या भाई बहन से मिले गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं. गैर- रिश्तेदार से एक वित्त वर्ष में 5 हजार रुपये तक का गिफ्ट टैक्स फ्री है. वसीयत से मिली संपत्ति पर कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता. हालांकि उस संपत्ति से आगे होने वाली आय पर टैक्स देना होगा. शिक्षा के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप भी पूरी तरह टैक्स फ्री है.
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टैक्स फ्री बॉन्ड और ग्रेच्युटी
सरकारी सपोर्ट वाली संस्थाओं द्वारा जारी टैक्स फ्री बॉन्ड से मिलने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगता. ग्रेच्युटी सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह टैक्स फ्री है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी निर्धारित नियमों के तहत टैक्स फ्री रहती है.
