ITR की आखिरी तारीख नजदीक, क्या मिलेगी राहत? जानें लेटेस्ट अपडेट
ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 में अब 48 घंटे से भी कम समय बचा है. अब तक करीब 5 करोड़ इनकम रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में टैक्सपेयर अभी भी फाइलिंग से दूर हैं. सरकार या सीबीडीटी की ओर से डेडलाइन बढ़ाने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.
Highlights
- 31 जुलाई 2026 फिलहाल ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है और डेडलाइन बढ़ाने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.
- करीब 5 करोड ITR दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अब भी लाखों टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल नहीं किया है.
- डेडलाइन चूकने पर बिलेटेड ITR दाखिल करनी पड़ सकती है और लेट फीस समेत अन्य नियम लागू हो सकते हैं.
ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब बेहद करीब है. 31 जुलाई की डेडलाइन में 48 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन अभी भी लाखों टैक्सपेयर्स ने ITR फाइल नहीं किया है. अब तक करीब 5 करोड़ ITR दाखिल हुए हैं और इनमें से आधे से भी कम रिटर्न प्रोसेस हो पाए हैं. ऐसे में डेडलाइन बढ़ने की चर्चा तेज हो गई है. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
क्या 31 जुलाई के बाद बढ़ेगी ITR की डेडलाइन
जैसे-जैसे आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकार ITR फाइल करने की समय लिमिट बढ़ाएगी. फिलहाल CBDT या इनकम टैक्स विभाग की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है. इसलिए टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई को ही अंतिम तारीख मानकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए.
अब तक कितने ITR हुए फाइल
इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक करीब 5 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं. हालांकि इनमें से 50 फीसदी से भी कम रिटर्न प्रोसेस हुए हैं. बड़ी संख्या में लोग अब भी आखिरी समय का इंतजार कर रहे हैं, जिससे पोर्टल पर लोड बढ़ने की संभावना है.
इंतजार करना पड़ सकता है भारी
जानकारों का कहना है कि अंतिम दिन तक इंतजार करने से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं. पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक होने से लॉगिन या फाइलिंग में परेशानी हो सकती है. इसलिए समय रहते सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जांचकर ITR फाइल करना बेहतर रहेगा.
डेडलाइन चूकने पर क्या होगा
अगर कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं कर पाता है तो वह बाद में बेलटेड रिटर्न फाइल कर सकता है. हालांकि इसके लिए निर्धारित नियमों के तहत लेट फीस और अन्य शर्तें लागू हो सकती हैं. समय पर रिटर्न दाखिल करने से इन परेशानियों से बचा जा सकता है.
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टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी सलाह
इनकम टैक्स विभाग लगातार टैक्सपेयर्स से समय पर ITR दाखिल करने की अपील कर रहा है. रिटर्न जमा करने से पहले सभी आय, टैक्स कटौती, टैक्स क्रेडिट और बैंक डिटेल की जांच जरूर करें. जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक 31 जुलाई को ही अंतिम तारीख मानकर तैयारी पूरी कर लें.
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