सीनियर सिटीजंस के लिए कमाई का शानदार मौका! 3 साल की FD पर मिल रहा बंपर रिटर्न

अगर आप 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं और FD में निवेश करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल की FD पर 8.3% तक ब्याज दे रहे हैं. जानिए पूरी बैंक लिस्ट और जरूरी नियम.

फिक्स्ड डिपॉजिट

Highlights

  • सीनियर सिटीजंस को तीन साल FD पर 8.3% ब्याज
  • जना बैंक दे रहा सबसे अधिक ब्याज दर
  • Form 15H देकर TDS कटने से बचें आसानी

अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है और आप अपनी बचत को सुरक्षित निवेश के साथ बेहतर रिटर्न देना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक अच्छा विकल्प हो सकता है. फिलहाल कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटीजंस को 3 साल की FD पर 8.3% तक सालाना ब्याज दे रहे हैं. यह ब्याज दरें 3 करोड़ रुपये तक की जमा राशि पर लागू हैं. ऐसे में निवेश से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करना फायदेमंद रहेगा.

इन बैंकों में मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज

तीन साल की FD पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटीजंस को सबसे ज्यादा 8.30% ब्याज दे रहा है. इसके अलावा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% सालाना ब्याज की पेशकश कर रहे हैं. वहीं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.90%, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75%, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.60%, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.50%, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.40% और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.50% ब्याज दे रहे हैं.

निवेश से पहले जोखिम को भी समझें

विशेषज्ञों का कहना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंकों में जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. हालांकि, इन बैंकों का बिजनेस मॉडल सामान्य कमर्शियल बैंकों से अलग होता है. इसलिए निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी FD का निवेश DICGC की बीमा सीमा के भीतर ही रखें, ताकि किसी अप्रत्याशित स्थिति में उनकी रकम सुरक्षित रहे.

FD पर TDS कब कटता है?

अगर किसी एक बैंक में आपकी FD से मिलने वाला सालाना ब्याज 1 लाख रुपये से अधिक हो जाता है, तो बैंक TDS काटता है. हालांकि, यह कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं होता. आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय इसे अपनी कुल टैक्स देनदारी में समायोजित किया जा सकता है या जरूरत पड़ने पर रिफंड भी लिया जा सकता है.

Form 15H जमा करने से बच सकता है TDS

चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. सुरेश सुराना के मुताबिक, अगर किसी सीनियर सिटिजन की कुल टैक्स देनदारी शून्य है, तो वह बैंक में Form 15H जमा करके TDS कटने से बच सकता है. नए टैक्स रिजीम में धारा 87A के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता. ऐसे मामलों में समय पर Form 15H जमा करने से बैंक TDS नहीं काटेगा. वहीं यदि आय तय सीमा से अधिक है, तो TDS कटेगा, लेकिन अतिरिक्त टैक्स की रकम ITR दाखिल कर वापस ली जा सकती है.

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