सस्ते में निपटेंगे ट्रैफिक चालान! Lok Adalat 2026 के लिए मिलने लगे टोकन, ये है अप्लाई करने का तरीका
Lok Adalat 2026 Token: लंबे समय से अगर कोई ट्रैफिक चालान पेडिंग है जिसे निपटाना चाहते हैं तो आपके पास कम पैसों में चालान का निपटारा करने का मौका है. 25 अक्टूबर को लोक अदालत लगेगी और 19 अक्टूबर यानी आज से टोकन मिलने शुरू हो गए हैं, चलिए जानते हैं कि टोकन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं.
Highlights
- 25 अक्टूबर को लोक अदालत.
- दिल्ली पुलिस की साइट से लें टोकन.
- पुराने ट्रैफिक चालान का कम पैसों में निपटारा.
National Lok Adalat Token Download: पुराने पेडिंग पड़े ट्रैफिक चालान को आसानी से कम पैसों में निपटाने का एक बढ़िया मौका है. पहले 10 अक्टूबर को लोक अदालत लगनी थी जिसे 25 अक्टूबर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था. अब तारीख नजदीक आने के साथ ही आज सोमवार, 19 अक्टूबर से लोक अदालत के लिए टोकन मिलने शुरू हो गए हैं. दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल साइट से टोकन ले सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस की साइट से डेली 50000 चालान या नोटिस ही डाउनलोड करने की लिमिट तय है और कुल 2 लाख ही चालान/नोटिस डाउनलोड किए जा सकेंगे.
दिल्ली पुलिस की साइट से 19 अक्टूबर यानी आज से टोकन मिलने लगे हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक आज की 50,000 की लिमिट पूरी हो चुकी थी और साइट पर शो हो रहा था कि कल फिर सुबह 10 बजे से टोकन मिलने लगेंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में कहा गया है कि तय लिमिट के तहत 24 अक्टूबर तक डाउनलोड कर पाएंगे.
Delhi Lok Adalat Token को ऐसे करें डाउनलोड
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल साइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat) पर जाएं.
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.
- वेरिफिकेशन कोड भरें.
- पोर्टल पर दिखाए गए चालान या नोटिस की डिटेल्स को चेक करें.
- स्लिप डाउनलोड करने और सुनवाई के लिए एक कॉपी सेव करने के लिए ऑन-स्क्रीन इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करें.

कौन से ट्रैफिक चालान निपटते हैं और कौन से नहीं?
हर ट्रैफिक चालान लोक अदालत में नहीं निपटता है, यह सुविधा एलिजिबल केस के लिए है. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालान कटा है तो इस मामले का निपटारा, लोक अदालत में नहीं होगा. हिट एंड रन केस समेत कई अन्य मामले भी हैं जिनका निपटारा नहीं होगा.
रेड लाइट जंप, ओवरस्पीडिंग, ड्राइविंग विद आउट हेलमेट. ड्राइविंग विद आउट सीट बेल्ट, व्हीकल इंश्योरेंस नहीं होने या एक्सपायर, गलत पार्किंग, PUC नहीं होने पर या एक्सपायर होने पर अगर चालान कटा है तो इस तरह के मामले लोक अदालत में निपट जाते हैं.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ऑनलाइन पोर्टल अभी एक एलिजिबिलिटी नोटिस दिखाता है जिसमें कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक जारी किए गए चालान और नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं. स्लिप डाउनलोड होने पर रिपोर्टिंग टाइम, वेन्यू और बाकी जरूरी जानकारी पर भी गौर करें.
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