अमेरिका से भारत पैसा भेजने वालों के लिए खुशखबरी, अब लगेगा सिर्फ 1% रेमिटेंस टैक्स, जानें क्या हुआ बदलाव
अमेरिका में प्रस्तावित 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट' में बदलाव के तहत रेमिटेंस टैक्स को 3.5 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दिया गया है. यह फैसला अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए बड़ी राहत है, जो अपने परिवारों को भारत पैसे भेजते हैं. इस बिल और इस टैक्स के बारे में विस्तार से जानें.
NRI Remittance Tax US India: अमेरिका में रह रहे भारतीयों यानी NRI (नॉन-रेजिडेंट इंडियंस) के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. अमेरिका की सरकार की ओर से प्रस्तावित “वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट” (One Big Beautiful Bill Act) में रेमिटेंस टैक्स को पहले 3.5 फीसदी तय किया गया था, जिसे अब कम करके सिर्फ 1 फीसदी कर दिया गया है. यह संशोधन बिल के नए ड्राफ्ट में किया गया है, जिससे भारत में रहने वाले परिवारों को भेजे जाने वाले पैसों (remittances) पर लगने वाला टैक्स अब काफी कम हो जाएगा.
क्या होता है रेमिटेंस टैक्स?
रेमिटेंस टैक्स वह शुल्क होता है, जो तब लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में पैसा भेजता है, जैसे कि अमेरिका से भारत में. NRIs आमतौर पर अपने घर वालों को सपोर्ट करने या निवेश करने के लिए भारत में पैसा भेजते हैं. अब तक यह ट्रांजैक्शन टैक्स-फ्री था, लेकिन “One Big Beautiful Bill Act” के तहत नए साल 2026 (यानी 31 दिसंबर 2025 के बाद) से यह टैक्स लागू किया जाएगा.
किन ट्रांसफर पर नहीं लगेगा टैक्स?
नए ड्राफ्ट के मुताबिक, इस टैक्स से बैंक खाते या अमेरिकन डेबिट/क्रेडिट कार्ड से किए गए ट्रांसफर बाहर रखे गए हैं. यानी रोजमर्रा के कई रेमिटेंस इस टैक्स से प्रभावित नहीं होंगे. लेकिन फिर भी, कुछ रूट्स से भेजा गया पैसा टैक्स के दायरे में आ सकता है, खासकर अगर वो विशेष वित्तीय माध्यमों या ऐप्स से भेजा जाए.
किसे होगा सबसे ज्यादा असर?
इसका असर, विद्यार्थियों पर होगा जो अमेरिका में पढ़ाई और पार्ट-टाइम काम करते हैं और बाद में भारत पैसे भेजते हैं. इससे इतर, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और प्रोफेशनल्स पर भी इसका असर होगा जो अमेरिका में कमाई का एक हिस्सा अपने देश भेजते हैं. NRE अकाउंट डिपॉजिट, रियल एस्टेट खरीद और कंपनी के एम्प्लॉयमेंट पैकेज पर भी इसका असर होगा जो भारतीय कर्मचारियों को अमेरिका में वेतन या स्टॉक्स के रूप में मिलता है.
क्यों है यह मुद्दा अहम?
भारत को दुनिया भर से आने वाले रेमिटेंस में सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका से आता है. RBI के अनुसार, FY24 में अमेरिका से भारत को करीब 32 अरब डॉलर (27.7 फीसदी) का रेमिटेंस मिला. अमेरिका में भारतीय मूल के 2.9 मिलियन (29 लाख) से ज्यादा लोग रहते हैं, जो इस प्रस्ताव से सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं.
क्या है One Big Beautiful Bill Act?
One Big Beautiful Bill Act अमेरिका में प्रस्तावित एक व्यापक विधेयक है, जिसका उद्देश्य देश की टैक्स, इमिग्रेशन और आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव लाना है. इस बिल का सबसे अहम हिस्सा रेमिटेंस एक्ससाइज टैक्स है, जिसके तहत अमेरिका में रहने वाले गैर-अमेरिकी नागरिकों (जैसे स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा या ग्रीन कार्ड होल्डर) को विदेश (जैसे भारत) पैसा भेजने पर टैक्स देना होगा. शुरू में यह टैक्स 5 फीसदी प्रस्तावित था, जिसे बाद में 3.5 फीसदी किया गया और अब नवीनतम सीनेट ड्राफ्ट में 1 फीसदी तक घटा दिया गया है. अगर बिल कानून बनता है तब यह टैक्स 31 दिसंबर 2025 के बाद लागू हो सकता है.
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