Motor Vehicle Fines 2025: ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, 10 गुना तक बढ़े चालान के रेट
केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और भारी पड़ने वाला है. सरकार ने 1 मार्च, 2025 से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की है. इसके चलते कुछ मामलों में जुर्माने की रकम 10 गुना तक बढ़ गई है. जानते हैं किस तरह के उल्लंघन पर अब कितने का चालान होगा?
लापरवाही से वाहन चालने वालों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सकरार ने कमर कस ली है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगने वाले जुर्माने को बढ़ा दिया गया है. देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को कम करने के लिए नए नियमों के तहत कुछ मामलों में 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा. सरकार का मानना है कि बढ़े हुए जुर्मान से लापरवाही से ड्राइविंग में कमी आएगी, यातायात कानूनों का पालन सुनिश्चित होगा, और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा.
खासतौर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने, सिग्नल जंंप करने और ओवरस्पीडिंग जैसे मामलों में जुर्माने में बढ़ा इजाफा किया गया है. ज्यादा जुर्माना लगाने के पीछे सड़क पर गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को हतोत्साहित करना है. इसके अलावा कुछ उल्लंघनों के लिए जेल की सजा और दंड के तौर पर अनिवार्य सामुदायिक सेवा की शुरुआत भी की गई है.
शराब पीकर गाड़ी चलाना
पहली बार पकड़े जाने पर अब 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है. फिर से ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर 15,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की जेल का प्रावधान है. पहले यह रकम 1,000-1,500 की तुलना में 10 गुना ज्यादा है.
हेलमेट न पहनना
बिना हेलमेट के टूव्हीलर चलाने पर पहले 100 का जुर्माना था, अब यह 1,000 रुपये हो गया है. इसके अलावा इस तरह के मामले में लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है.
सीट बेल्ट के बिना कार चलाना
नियमों के मुताबिक कार चलाते समय ड्राइवर, को-पैसेंजर के साथ ही सभी पैसेंजर का सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अब 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल
कोई भी वाहन चालते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है. इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए जुर्माने को 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है. इस तरह ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है.
दस्तावेजों की कमी
ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर अब 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा बीमा के बिना गाड़ी चलाने पर 2,000 का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा इस तरह के उल्लंघन पर 3 महीने की जेल और सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान है.
PUC के बिना गाड़ी चलाना
अगर आपके पास पॉल्युशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे में आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके साथ ही 6 महीने की जेल के साथ सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी है.
तीन सवारी और खतरनाक ड्राइविंग
टूव्हीलर पर तीन सवारी के साथ यात्रा करने पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा खतरनाक ड्राइविंग या रेसिंग पर 5,000 रुपये का का जुर्माना लगेगा. वहीं, आपातकालीन वाहन जैसे- एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
सिग्नल जंपिंग और ओवरलोडिंग
सिग्नल जम्पिंग पर अब 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा ओवरलोडिंग के मामले में अब जुर्माना 2,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है.
नाबालिगों के अपराध
नाबालिगों की तरफ से किए गए यातायात उल्लंघनों पर अब 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और 3 साल की जेल के साथ ही व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने से भी रोका जा सकता है.
नो पार्किंग में गाड़ी लगाना
इस तरह के मामलों में भी अब चालान की रकम को बढ़ा दिया गया है. पहले इस तरह के मामलों में 300 रुपये का चालान किया जाता था. अब नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर 1500 रुपये का चालान किया जाएगा.

मनी9 लाइव इस चालान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है. यह हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ है.
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