दिल्ली में GRAP Stage IV लागू, AQI 400 के पार; 50% लोग करेंगे वर्क फ्रॉम होम, कंस्ट्रक्शन सहित इन चीजों पर लगा सख्त बैन
दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद GRAP स्टेज 4 लागू कर दिया गया है. AQI 400 के पार जाने पर CAQM ने सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं. इसके तहत कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गतिविधियों पर पूर्ण रोक, डीजल गुड्स व्हीकल्स की एंट्री पर बैन और बीएस-4 डीजल फोर-व्हीलर्स पर प्रतिबंध लगाया गया है. सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है.
Air Pollution Delhi: दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी के तेजी से बिगड़ने के बाद प्रशासन ने सबसे सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं. एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के 400 के पार पहुंचते ही शनिवार को पूरे NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP का स्टेज IV लागू कर दिया गया. यह फैसला कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM की सब-कमिटी की बैठक के बाद लिया गया. आधिकारिक बयान में CAQM ने कहा कि प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है और हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए GRAP स्टेज IV के तहत सभी उपाय तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं. ये प्रतिबंध पहले से लागू GRAP स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 की पाबंदियों के अतिरिक्त होंगे.
ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम से जुड़े निर्देश
GRAP स्टेज IV के तहत केंद्र और दिल्ली सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ ही फिजिकली ऑफिस में उपस्थित रहेगा. शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करने की अनुमति दी गई है. हालांकि, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को यह अधिकार रहेगा कि जरूरत पड़ने पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को ऑफिस बुला सकें, ताकि जरूरी और आपात सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में कोई रुकावट न आए. इसी तरह, दिल्ली में संचालित सभी प्राइवेट ऑफिस को भी निर्देश दिया गया है कि 50 फीसदी से अधिक स्टाफ फिजिकली ऑफिस न आए.
GRAP स्टेज IV में क्या है पूरी तरह प्रतिबंधित
स्टेज IV के दौरान कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी. अर्थवर्क, एक्सकैवेशन, पाइलिंग और स्ट्रक्चरल वर्क पूरी तरह बंद रहेंगे. स्टोन क्रशर, ब्रिक किल्न, हॉट मिक्स प्लांट और माइनिंग एक्टिविटीज के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. कोल, फर्नेस ऑयल या अन्य अनएप्रूव्ड फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.
परिवहन के मोर्चे पर डीजल से चलने वाले मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी, सिवाय उन वाहनों के जो एसेंशियल गुड्स की सप्लाई करते हैं. BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल फोर-व्हीलर्स के संचालन पर भी पूरी तरह रोक रहेगी.
किन गतिविधियों को मिली छूट
हालांकि, GRAP स्टेज IV के बावजूद एसेंशियल सर्विसेज को पूरी छूट दी गई है. हॉस्पिटल, फायर सर्विसेज, प्रिजन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, सैनिटेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी. मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, हाइवे, डिफेंस, हेल्थकेयर और सैनिटेशन से जुड़े जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क को सख्त डस्ट कंट्रोल मेजर्स के साथ अनुमति दी गई है.
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीएनजी व्हीकल्स और BS-VI कंप्लायंट व्हीकल्स को चलने की अनुमति होगी. हॉस्पिटल, डेटा सेंटर्स और टेलीकॉम सर्विसेज में इमरजेंसी की स्थिति में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल की भी छूट दी गई है. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक बाहर निकलने से बचें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग करें और प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं. साथ ही, प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि GRAP के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि एयर क्वालिटी को और बिगड़ने से रोका जा सके.
400 के पार पहुंचा AQI
शनिवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में घना स्मॉग छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और आम लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा. वजीरपुर में एयर क्वालिटी सबसे खराब रही, जहां AQI 445 दर्ज किया गया. इसके बाद विवेक विहार में 444, जहांगीरपुरी में 442 और आनंद विहार में 439 एयर क्वालिटी दर्ज की गई.
रोहिणी, अशोक विहार, नरेला, मुंडका और बावना सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी एयर क्वालिटी ‘गंभीर’ श्रेणी में रही. CPCB के मानदंडों के अनुसार, 401 से 500 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए.