NEET-PG 2025 पर बड़ा फैसला, अब केवल एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025 परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि यह परीक्षा अब 15 जून को केवल एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी. पहले इसे दो शिफ्टों में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोर्ट ने इसे अनुचित बताते हुए आदेश दिया कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए ताकि सभी छात्रों को बराबरी का मौका मिल सके.

NEET PG 2025 Image Credit: @Money9live

NEET PG 2025 One Shift: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025 परीक्षा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यह परीक्षा अब 15 जून 2025 को सिर्फ एक ही शिफ्ट में कराई जाए. इससे पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने इसे दो शिफ्ट में आयोजित करने का फैसला लिया था जिसे अब रद्द कर दिया गया है. कोर्ट ने इस आदेश के पीछे छात्रों के साथ हो रहे असमानता का कारण के तौर पर बताया है.

दो शिफ्ट से होती है असमानता

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और एन. वी. अंजनिया भी शामिल थे, ने कहा कि दो अलग-अलग शिफ्टों में परीक्षा कराने से पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी दो क्वेश्चन पेपर की कठिनाई का स्तर बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता. इससे परीक्षा देने आए छात्रों के बीच असमानता पैदा होती है. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि वे एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की पूरी तैयारी करें और यह भी सुनिश्चित करें कि प्रक्रिया में कोई अनियमितता न हो. साथ ही, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं.

याचिका में क्या कहा गया?

यह फैसला “अदिति और अन्य याचिकाकर्ताओं” की ओर से दाखिल याचिका पर सुनाया गया. याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराया जाए, ताकि सभी छात्रों के लिए कंपटीशन निष्पक्ष, समान और पारदर्शी बनी रहे. याचिका में यह भी कहा गया था कि दो शिफ्टों में परीक्षा कराने से कुछ छात्रों को कम या ज्यादा कठिन पेपर मिल सकता है जो कि गलत है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG काउंसलिंग प्रक्रिया में सीट ब्लॉकिंग जैसी समस्याओं को लेकर भी निर्देश दिए थे.

कोर्ट ने कहा था कि चयन प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी के लिए रॉ स्कोर, Answer Key और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को पब्लिक किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अब सभी उम्मीदवारों को एक जैसे सवालों के साथ बराबरी का मौका मिलेगा. 

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