5 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर मिलेगा 7.5% ब्याज, SBI-HDFC समेत बड़े बैंक भी पीछे
जुलाई-सितंबर 2026 के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 5 साल की एफडी पर अब भी 7.5% ब्याज और टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. यह प्राइवेट बैंक के कई स्कीम के मुकाबले काफी फायदेमंद है.

Post Office FD interest rate: अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ बंपर रिटर्न की तलाश में हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. वित्त मंत्रालय ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (Post Office Time Deposit) यानी एफडी (FD) समेत अन्य छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों का एलान कर दिया है. सरकार ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसका सीधा मतलब है कि आपको पहले की तरह ही मुनाफा मिलता रहेगा. इस स्कीम में 5 साल की एफडी करने पर आपको 7.5% की दर से शानदार ब्याज मिलेगा.
SBI और HDFC बैंक भी पड़े फीके
जब बात सबसे सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न वाले निवेश की आती है, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम आज भी देश के बड़े-बड़े बैंकों पर भारी पड़ रही है. अगर आप इसकी तुलना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), ICICI Bank या PNB जैसी बड़ी संस्थाओं की एफडी दरों से करेंगे, तो पोस्ट ऑफिस का रिटर्न इनसे कहीं ज्यादा बेहतर और फायदेमंद है.
अलग-अलग अवधि के लिए ब्याज दरें कितनी हैं?
पोस्ट ऑफिस में आपको चार अलग-अलग समय अवधि के लिए निवेश करने का विकल्प मिलता है. इसकी ब्याज दरों का गणित आप नीचे दी गई टेबल से आसानी से समझ सकते हैं:
| अवधि (Tenure) | ब्याज दर (Interest Rate) |
| 1 साल की टाइम डिपॉजिट | 6.9% |
| 2 साल की टाइम डिपॉजिट | 7.0% |
| 3 साल की टाइम डिपॉजिट | 7.1% |
| 5 साल की टाइम डिपॉजिट | 7.5% |
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टैक्स में छूट और निवेश के नियम
- कौन खोल सकता है खाता: इस खाते को कोई भी बालिग व्यक्ति अकेले या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट के रूप में खोल सकते हैं. इसके अलावा, माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर या 10 साल से ऊपर के बच्चे खुद अपने नाम पर यह खाता शुरू कर सकते हैं.
- निवेश की सीमा: इस स्कीम में निवेश की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है, लेकिन आप कम से कम ₹1000 से इसकी शुरुआत कर सकते हैं.
- टैक्स बेनिफिट: अगर आप 5 साल वाली पोस्ट ऑफिस एफडी चुनते हैं, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत ₹1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. हालांकि, इस छूट का लाभ केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनने वाले ही उठा सकते हैं.