1 जुलाई से बदल जाएंगे ये 6 बड़े नियम, ITR से लेकर आधार, पासपोर्ट और बैंकिंग तक पर पड़ेगा असर

वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है. तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा कुछ टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प सीमित हो सकता है और एलिजिबल लॉस को अगले सालों में आगे ले जाने की सुविधा भी प्रभावित हो सकती है.

Financial Changes July 2026: अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना बाकी है, आधार में ईमेल अपडेट कराना है, पासपोर्ट बनवाने की योजना है या आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है. नए महीने की शुरुआत के साथ कई अहम वित्तीय बदलाव लागू होंगे, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की वित्तीय सेवाओं पर पड़ेगा.

आधार में ईमेल अपडेट होगा मुफ्त

1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर्ड ईमेल अपडेट कराने पर 75 रुपये का शुल्क नहीं देना होगा. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने छह महीने के लिए यह सुविधा मुफ्त करने का फैसला किया है.

एसबीआई कार्ड के रिवॉर्ड प्रोग्राम में बदलाव

1 जुलाई से फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर्पल और फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट ब्लैक के रिवॉर्ड प्वाइंट्स नियम बदल जाएंगे. अब रिवॉर्ड प्वाइंट्स कमाने की सीमा तय होगी और कुछ अतिरिक्त लेनदेन पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स नहीं मिलेंगे.

ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख

वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है. तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा कुछ कर व्यवस्था (टैक्स रिजीम) चुनने का विकल्प सीमित हो सकता है और एलिजिबल लॉस को अगले सालों में आगे ले जाने की सुविधा भी प्रभावित हो सकती है.

एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस के नए नियम

एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्डधारकों को हर कैलेंडर तिमाही में तीन मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज विजिट तभी मिलेंगी, जब उन्होंने पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च किए हों. उदाहरण के लिए, जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में यह सुविधा लेने के लिए अप्रैल-जून 2026 के दौरान कम से कम 60,000 रुपये खर्च करना जरूरी होगा.

पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा

1 जुलाई से सामान्य और तत्काल दोनों तरह के पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी होगी. विदेश मंत्रालय ने भारत और विदेशों में उपलब्ध पासपोर्ट सेवाओं के चार्ज में बदलाव किया है.

बैंकों की गलत बिक्री पर मिलेगा पूरा पैसा वापस

भारतीय रिजर्व बैंक 1 जुलाई से बैंकों द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मिस-सेलिंग रोकने के लिए नया ढांचा लागू करेगा. नए नियमों के तहत अगर किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो उसे पूरी राशि वापस मिलेगी. इसके साथ ही अगर कस्टमर को कोई वित्तीय नुकसान हुआ है, तो उसका मुआवजा भी दिया जाएगा.

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