बच्चे के नाम पर PPF खुलवाकर भी पा सकते हैं टैक्स छूट, जानिए क्या कहते हैं नियम
PPF को सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश योजनाओं में गिना जाता है. यह सरकार समर्थित योजना है, जिसमें निवेश पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. यही वजह है कि कई माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी या भविष्य की अन्य जरूरतों के लिए PPF में निवेश करना पसंद करते हैं.
PPF for children explained: भारत में बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF को सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश योजनाओं में गिना जाता है. यह सरकार समर्थित योजना है, जिसमें निवेश पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. यही वजह है कि कई माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी या भविष्य की अन्य जरूरतों के लिए PPF में निवेश करना पसंद करते हैं.
बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि क्या वे अपने बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोल सकते हैं और क्या इसके बदले उन्हें टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. इसका जवाब है हां. माता-पिता अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF खाता खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं.
बच्चे के नाम पर खुल सकता है PPF अकाउंट
- PPF खाता नाबालिग बच्चे के नाम पर खोला जा सकता है.
- हालांकि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक खाते का संचालन उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाता है.
- बच्चे के बालिग होने के बाद यह खाता उसके नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर वह खुद इसे संचालित कर सकता है.
दादा-दादी नहीं खोल सकते खाता
सामान्य स्थिति में दादा-दादी अपने पोते या पोती के नाम पर PPF खाता नहीं खोल सकते. ऐसा तभी संभव है जब वे बच्चे के कानूनी अभिभावक हों. उदाहरण के लिए, माता-पिता के निधन के बाद यदि उन्हें कानूनी अभिभावक नियुक्त किया गया हो. PPF लंबी अवधि की बचत के लिए लोकप्रिय योजना है.
इसकी अवधि 15 साल होती है और इसमें सरकार द्वारा तय ब्याज मिलता है. इसके अलावा इसमें जमा राशि पर टैक्स छूट मिलती है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी पूरी तरह टैक्स फ्री रहती है. यही कारण है कि कई परिवार बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए PPF का इस्तेमाल करते हैं.
कितना निवेश कर सकते हैं?
नाबालिग के PPF खाते में एक वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि माता-पिता के अपने PPF खाते और बच्चे के PPF खाते में कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये से ज्यादा निवेश नहीं किया जा सकता.
PPF में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. लेकिन यह लाभ केवल पुराने टैक्स रिजीम को चुनने वाले निवेशकों को ही मिलता है. नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वाले लोग इस कटौती का दावा नहीं कर सकते.
खाता खोलने के लिए क्या चाहिए?
बच्चे के नाम पर PPF खाता किसी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है. इसके लिए खाता खोलने का फॉर्म, अभिभावक के KYC दस्तावेज, फोटो, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र या आधार कार्ड और कम से कम 500 रुपये की शुरुआती जमा राशि जरूरी होती है. अगर माता-पिता बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित और लंबी अवधि का निवेश तलाश रहे हैं, तो PPF एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. इसमें पूंजी सुरक्षित रहती है और टैक्स लाभ का फायदा भी मिलता है.
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