Sharad Kohli Warning on Income Tax Notice : क्या आपको भी आई है I-T Department से ई-मेल?
अगर आपके पास Income Tax Department की ओर से ई-मेल आया है, तो उसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है.
अक्सर यह ई-मेल ITR में घोषित इनकम और असल वित्तीय लेनदेन के बीच मिसमैच को लेकर भेजा जाता है. क्रेडिट कार्ड खर्च, बैंक ट्रांजैक्शन, निवेश और घोषित आय में अंतर होने पर टैक्सपेयर्स रडार पर आ जाते हैं. ऐसी स्थिति में विभाग रिफंड की प्रोसेसिंग भी रोक सकता है. Money9 को दिए खास इंटरव्यू में Tax Expert Sharad Kohli बताते हैं कि नोटिस आने पर सबसे पहले ई-मेल की वैधता जांचनी चाहिए. अगर गलती आपकी ITR में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. नियमों के तहत तय समय सीमा के भीतर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का विकल्प मौजूद रहता है. जरूरी दस्तावेजों से इनकम और खर्च का मिलान कर सही जानकारी अपडेट करनी चाहिए. इससे समय पर जवाब देने से पेनल्टी और आगे की कार्रवाई से बचा जा सकता है. ऐसे में आइए वीडियों के माध्यम से पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं.
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