बार-बार DL रिन्यू कराने की झंझट होगी खत्म! सरकार लाएगी नया नियम; 50 साल की उम्र तक वैध होंगे DL !

केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. प्रस्ताव के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 साल के बजाय लाइसेंस धारक की 50 वर्ष की उम्र तक की जा सकती है. साथ ही परमिट रिन्यूअल की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन बनाने पर भी विचार किया जा रहा है.

सरकार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. Image Credit: @Money9live

Driving License: केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी सर्विस को और आसान बनाने की तैयारी कर रही है. सरकार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है. अब ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 साल के बजाय लाइसेंस धारक के 50 साल उम्र तक हो सकती है. इसके अलावा गाड़ी का मालिकाना हक और परमिट को रिन्यू के प्रोसेस को पूरी तरह ऑनलाइन बनाने की भी प्लानिंग है. इन बदलावों का उद्देश्य लोगों को RTO के चक्कर लगाने से राहत देना और सर्विस को अधिक सुविधाजनक बनाना है.

50 साल की उम्र तक वैध

फिलहाल अधिकांश मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए जारी किया जाता है. टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अब इस नियम में बदलाव पर विचार कर रही है. प्रस्ताव के तहत लाइसेंस की वैधता सीधे 50 साल की उम्र तक हो सकती है. इससे लोगों को बार- बार लाइसेंस रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रक्रिया अधिक सरल हो जाएगी.

पूरी तरह ऑनलाइन होगी प्रोसेस

सड़क परिवहन मंत्रालय गाड़ियों के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को भी पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी में है. इससे वाहन खरीदने और बेचने वाले लोगों को RTO ऑफिस जाने की आवश्यकता कम होगी. ऑनलाइन प्रक्रिया से समय की बचत होगी और डाक्यूमेंट के काम भी आसान हो जाएगा.

परमिट रिन्यूअल में भी होगी आसानी

सरकार वाहन परमिट के रिन्यूअल की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने पर काम कर रही है. अभी कई मामलों में वाहन मालिकों को RTO जाकर औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं. नई व्यवस्था लागू होने पर यह काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकेगा.

सरकारों की इनकम पर नहीं पड़ेगा असर

अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से राज्य सरकारों के रेवेन्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लाइसेंस जारी करने और रिन्यूअल से जुड़े शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किए जा सकेंगे. इससे रेवेन्यू कलेक्शन की प्रोसेस भी अधिक ट्रांसपैरेंट बन सकती है.

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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर रहेगी नजर

सरकार ड्राइवरों के लिए नेगेटिव प्वाइंट सिस्टम को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइवरों को नेगेटिव रेटिंग दिए जा सकते हैं. अधिक उल्लंघन होने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है. इससे सड़क सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है.