Federal Court में Trump की हार, क्या अब भारत करेगा US में मुकदमा?
अमेरिका की एक अपील अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है. अदालत ने कहा कि ट्रम्प ने जिन आयात शुल्कों को लागू किया, उनके लिए जिस कानून का सहारा लिया गया, वह उन्हें इस तरह के व्यापक अधिकार नहीं देता. जजों का मानना है कि ट्रम्प के पास हर तरह के आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं हो सकती. यह फैसला अमेरिकी व्यापार नीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ट्रम्प प्रशासन ने अपने कार्यकाल में विदेशी वस्तुओं, खासकर चीन से आने वाले उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए थे. हालांकि अदालत ने इस आदेश को तुरंत लागू नहीं किया है. उसने अक्टूबर तक फैसले की प्रभावी तिथि टाल दी है, ताकि ट्रम्प सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें. अब निगाहें इस पर हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के इस आदेश को बरकरार रखेगा या ट्रम्प को राहत मिलेगी.
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