गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे करें इंश्योरेंस क्लेम? जानिए पूरी प्रक्रिया, नहीं आएगी दिक्कत

अगर आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें, यह जानना जरूरी है. एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, FIR क्यों जरूरी है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और बीमा कंपनी से कब और कैसे संपर्क करें ये मालूम होना चाहिए. जिससे आपका नुकसान जल्दी और सही तरीके से कवर हो सके.

इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें Image Credit: money9live.com

How to make insurance claim: भारत सहित दुनियाभर में हर दिन कार दुर्घटनाएं होती हैं. World Population Review की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में 36,000 से अधिक लोगों की इन हादसों में जान गई. कुछ समय पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि भारत में हर दिन औसतन 1264 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 462 लोगों की मृत्यु हो जाती है. ऐसे में अगर कभी सड़क दुर्घटना होती है, तो यह जानना जरूरी है कि इंश्योरेंस इस स्थिति में कैसे मददगार हो सकता है और इसे step-by-step कैसे पूरा किया जाए.

सुरक्षा सबसे पहले

दुर्घटना के बाद सबसे पहले सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. जांचें कि सभी सुरक्षित हैं या किसी को हेल्थ सहायता की आवश्यकता है. यदि गाड़ी चलने योग्य हो, तो उसे ट्रैफिक से हटाकर किनारे लगाएं. यदि नहीं, तो सावधानीपूर्वक बाहर निकलें और सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर जाएं.

FIR है जरूरी

यदि दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट आई हो, मृत्यु हुई हो या वाहन को बड़ा नुकसान पहुंचा हो, तो पास के थाने में जाकर FIR दर्ज कराएं. यह रिपोर्ट आगे इंश्योरेंस क्लेम और कानूनी प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक होती है.

पूरा प्रमाण एकत्र करें

दुर्घटना स्थल के फोटो, वीडियो, गाड़ी की हालत, घायलों की तस्वीरें, गवाहों के बयान और संपर्क नंबर, अस्पताल के बिल व मेडिकल रिपोर्ट जैसे दस्तावेज एकत्र करें. ये सभी साक्ष्य क्लेम को मजबूत बनाते हैं और बीमा कंपनी की जांच प्रक्रिया में कारगर साबित होते हैं.

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बीमा कंपनी से संपर्क करें

जितना जल्दी हो सके, अपनी बीमा कंपनी को घटना की जानकारी दें. पॉलिसी नंबर, दुर्घटना की तारीख, समय, स्थान, गाड़ी में सवार लोगों के नाम, फोन नंबर, बीमा विवरण और चोट की जानकारी कंपनी को साझा करें. याद रखें, अधिकांश बीमा कंपनियों की क्लेम करने की समय सीमा तय होती है.

क्लेम दर्ज करें

बीमा कंपनी का क्लेम फॉर्म भरें और संबंधित दस्तावेज जमा करें.

  • बीमा पॉलिसी की कॉपी
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • RC बुक
  • पुलिस रिपोर्ट (यदि बनी हो)
  • मेडिकल रिपोर्ट (यदि आवश्यकता हो)
  • मरम्मत का अनुमान

अपनी पॉलिसी को समझें

क्लेम करने से पहले यह समझें कि आपकी पॉलिसी क्या कवर करती है:

  • Coverage Limit – कंपनी अधिकतम कितना भुगतान करेगी
  • Deductible – आपको कितना स्वयं वहन करना होगा
  • No Claim Bonus (NCB) – यदि आपने पहले क्लेम नहीं किया है तो मिलने वाली छूट

क्लेम की जांच और निपटान

बीमा कंपनी का सर्वेयर आपके वाहन का निरीक्षण कर सकता है और आवश्यक कागजात मांग सकता है. यदि कंपनी क्लेम स्वीकार करती है, तो या तो मरम्मत का खर्चा दिया जाएगा या गाड़ी के Total Loss होने की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा. कई बार आपको कंपनी की approved workshop में ही मरम्मत करानी होती है.