रिलायंस ADA ग्रुप मामले में CBI की पहली चार्जशीट, 16 लोगों पर आरोप, जानें क्या है पूरा मामला
मुंबई में रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़े कथित बैंक लोन घोटाले की जांच में बड़ा कदम उठाते हुए CBI ने पहली चार्जशीट दाखिल की है. एजेंसी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस, उसके पांच वरिष्ठ अधिकारियों और तीन बैंकों के 10 अधिकारियों समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया है. आरोप है कि हजारों करोड़ रुपये के लोन और बैंकिंग फैसिलिटी का दुरुपयोग कर सार्वजनिक धन को नुकसान पहुंचाया गया.
CBI Chargesheet on Reliance ADA Group Case : मुंबई में रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़े कथित बैंक लोन घोटाले मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस चार्जशीट में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom), उसके वरिष्ठ अधिकारियों और कई बैंक अधिकारियों समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. जांच एजेंसी का आरोप है कि बैंकों से मिले हजारों करोड़ रुपये के कर्ज का गलत इस्तेमाल किया गया, जिससे सरकारी बैंकों को भारी नुकसान हुआ.
रिलायंस कम्युनिकेशंस समेत 16 लोग आरोपी
CBI द्वारा विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, कंपनी के पांच वरिष्ठ अधिकारियों और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पूर्व सिंडिकेट बैंक के 10 अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है. इन सभी पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए गए हैं.
2,050 करोड़ रुपये के लोन के दुरुपयोग का आरोप
जांच एजेंसी के अनुसार, यह मामला SBI द्वारा मंजूर किए गए 1,200 करोड़ रुपये के टर्म लोन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 500 करोड़ रुपये की लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी और सिंडिकेट बैंक की 350 करोड़ रुपये की लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है. CBI का कहना है कि इन फंड्स को तय उद्देश्य के बजाय दूसरी जगह इस्तेमाल किया गया.
अनिल अंबानी और अन्य मामलों की जांच जारी
CBI ने SBI की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप है कि कंपनी की वजह से SBI को करीब 2,929 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. जांच में सामने आया है कि SBI के नेतृत्व वाले 11 बैंकों के समूह ने कंपनी को बड़े पैमाने पर कर्ज दिया था. CBI ने रिलायंस एडीए ग्रुप की अन्य कंपनियों से जुड़े छह और मामले भी दर्ज किए हैं, जिनकी जांच जारी है. इन सभी मामलों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है.
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