RBI ने कैंसिल किया Paytm Payments Bank का लाइसेंस, नियमों का पालन नहीं करने के चलते लिया गया एक्शन

RBI ने Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस 24 अप्रैल 2026 से रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में बताए गए नियमों का पालन करने में नाकाम रहा. RBI अब हाई कोर्ट में बैंक को बंद करने के लिए आवेदन करेगा. इस फैसले से Paytm और फिनटेक सेक्टर में हलचल बढ़ गई है.

पेटीएम पेमेंट बैंक. Image Credit: @Tv9

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जारी बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार 24 अप्रैल को इस बात की जानकारी दी. RBI ने कहा कि बिजनेस इस तरह से किया गया है कि डिपॉजिटर्स के फायदे के लिए नुकसानदायक हो, और साथ ही कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक उसे जारी किए गए पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में बताए गए नियमों का पालन करने में नाकाम रहा. RBI ने यह भी कहा कि वह हाई कोर्ट में बैंक को बंद करने के लिए अप्लाई करेगा.

भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल, 2026 के ऑर्डर के जरिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (BR Act) के सेक्शन 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस 24 अप्रैल, 2026 को बिजनेस बंद होने से कैंसल कर दिया है.

RBI ने क्यों लिया सख्त फैसला

RBI ने अपने बयान में कहा कि Paytm Payments Bank के ऑपरेशन में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं. केंद्रीय बैंक के अनुसार, बैंक का प्रबंधन जमाकर्ताओं के हितों और सार्वजनिक हित के अनुरूप नहीं था. RBI ने यह भी कहा कि बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की कई धाराओं का पालन नहीं कर रहा था. इसी वजह से लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया है. RBI के अनुसार, बैंक के कामकाज से जमाकर्ताओं के हित प्रभावित हो रहे थे और बैंक को जारी रखने से कोई सार्वजनिक हित पूरा नहीं हो रहा था.

अब बैंक क्या नहीं कर सकेगा

लाइसेंस रद्द होने के बाद Paytm Payments Bank तत्काल प्रभाव से बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकेगा. यानी बैंक अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत परिभाषित बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगा. बैंक नए डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकेगा और न ही अन्य बैंकिंग एक्टिविटीज चला सकेगा. RBI ने साफ किया है कि बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया जाएगा.

पहले भी RBI ने लगाया था प्रतिबंध

Paytm Payments Bank पर RBI पहले भी कई बार सख्ती कर चुका है. जनवरी 2024 में केंद्रीय बैंक ने बैंक को फ्रेश डिपॉजिट लेने से रोक दिया था. उस समय RBI ने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, फंड्स यूज और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नियमों के उल्लंघन की बात कही थी. इसके अलावा मार्च 2022 में बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से भी रोक दिया गया था.

ग्राहकों के लिए क्या मतलब?

Paytm Payments Bank के मौजूदा ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा सवाल सर्विस को लेकर है. फिलहाल बैंक की सीमित सर्विस पहले से चल रही थीं, लेकिन अब लाइसेंस रद्द होने के बाद स्थिति और स्पष्ट होने का इंतजार रहेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारतीय फिनटेक सेक्टर के लिए बड़ा संदेश है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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