और जहरीली हुई दिल्ली की हवा, AQI पहुंचा 400 पार, GRAP-IV की पाबंदियां हुईं लागू

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद 17 जनवरी 2026 को GRAP-4 लागू कर दिया गया. शनिवार को दिल्ली का AQI 400 से बढ़कर 428 रिकॉर्ड किया गया. इसके साथ ही निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रकों की एंट्री बैन, स्कूलों को हाइब्रिड मोड और वर्क फ्रॉम होम जैसी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं.

दिल्ली में फिर लागू हुआ GRAP IV Image Credit: @Tv9

दिल्ली और एनसीआर की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. ऐसे में शनिवार यानी 17 जनवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. दिल्ली का AQI शनिवार शाम 4 बजे 400 रिकॉर्ड किया गया था. इसके अलावा इसमें तेजी से बढ़ोतरी का ट्रेंड देखा गया. पश्चिमी विक्षोभ, बेहद खराब मौसम संबंधी परिस्थितियों और प्रदूषकों के फैलाव की कमी के कारण रात 8 बजे यह 428 रिकॉर्ड किया गया.

हवा की गुणवत्ता के मौजूदा ट्रेंड और संबंधित कारकों को देखते हुए क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोकने के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) पर CAQM की उप-समिति ने सर्वसम्मति से मौजूदा GRAP के स्टेज-IV ‘गंभीर+’ वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इसे NCR में तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है. यह कदम GRAP के स्टेज-I, II और III के तहत पहले से लागू पाबंदियों के बाद उठाया गया है.

किन चीजों पर रहेंगी पाबंदियां

GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में सरकारी और गैर-सरकारी निर्माण कार्यों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी. दिल्ली सीमा पर ट्रकों की एंट्री पर भी रोक रहेगी. इसके साथ ही स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं सरकारी और निजी कंपनियों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है.

पहले से ही लागू थीं GRAP-3 की पाबंदियां

यह फैसला GRAP के स्टेज-I, II और III के तहत NCR में पहले से लागू उपायों के अतिरिक्त है. NCR प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और अन्य एजेंसियों को वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के लिए निवारक कदम बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. GRAP-4 के तहत दूसरे राज्यों से आने वाले भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी. हालांकि, आवश्यक सामान ढोने वाले और आवश्यक सेवाएं देने वाले ट्रकों को अनुमति होगी. सभी CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीज़ल ट्रकों को भी दिल्ली में आने की अनुमति दी गई है.

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