होली के दिन शराब मिलेगी या नहीं? दिल्ली, मुंबई और यूपी समेत जान लें अपने राज्यों का हाल; चेक करें डिटेल्स
होली 2026 पर शराब की दुकानें खुलेंगी या ड्राई डे रहेगा? दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, बेंगलुरु और मध्य प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में एक्साइज नियम अलग हैं. कुछ राज्यों में अस्थायी बंदी की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र में ड्राई डे सूची से होली को हटाया गया है. अगर आप होली पर शराब खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो दुकान जाने से पहले अपने राज्य के ताजा नियम जरूर चेक करें.
Holi Dry Day 2026: देश भर में होली की तैयारी तेज हो गई है और बुधवार यानी 4 मार्च को धूम-धाम से मनाई जाएगी. ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी बड़ा सवाल है कि क्या होली पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी या ड्राई डे रहेगा? अलग-अलग राज्यों और शहरों में एक्साइज नियम अलग हैं, इसलिए स्थिति भी शहर-वार बदल रही है. आइए जानते हैं कि होली के दिन किस शहर का क्या हाल रहेगा.
दिल्ली-एनसीआर
Delhi-एनसीआर (नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद सहित) में पिछले वर्षों में होली पर एक दिन के लिए शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे. प्रशासन आमतौर पर कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए ड्राई डे घोषित करता रहा है.
होली 2026 के लिए अभी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन पूर्व परंपरा को देखते हुए अस्थायी बंदी की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक सूचना जारी नहीं की गई है.
हैदराबाद
हैदराबाद में 2 मार्च शाम 6 बजे से 4 मार्च सुबह 6 बजे तक रोक लागू रहने की जानकारी दी गई है. इस दौरान शराब की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर सेवन को लेकर सख्ती रह सकती है. उल्लंघन करने पर हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
बेंगलुरु
बेंगलुरु में अभी तक ड्राई डे को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है. हालांकि, राष्ट्रीय अवकाश और भीड़भाड़ को देखते हुए सीमित समय की पाबंदी या आंशिक बंदी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अंतिम निर्णय के लिए प्रशासनिक अधिसूचना देखना जरूरी होगा.
महाराष्ट्र (मुंबई सहित)
महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एक्साइज नीति में बदलाव करते हुए होली को ड्राई डे सूची से हटा दिया है. इसका मतलब है कि मुंबई समेत राज्य भर में अधिकृत शराब की दुकानें होली पर खुली रह सकती हैं. सरकार का तर्क है कि लाइसेंसधारी दुकानों को खुला रखने से अवैध और ब्लैक मार्केट बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है.
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में सख्त रुख अपनाया गया है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में होटल, बैंक्वेट हॉल और क्लबों को शराब परोसने के लिए अनिवार्य रूप से ऑकेशनल बार लाइसेंस लेना होगा. बिना लाइसेंस शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. साथ ही खुले में शराब की बिक्री और पाउच में बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. शिकायत के लिए हेल्पलाइन 14405 जारी की गई है.
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में 4 मार्च को मुख्य उत्सव के मद्देनजर शराब की दुकानों को बंद रखने पर विचार किया जा रहा है. कुछ शहरों में शाम 6 बजे के बाद दुकानें खोलने की संभावना भी जताई गई है. अंतिम निर्णय स्थानीय प्रशासन की अधिसूचना पर निर्भर करेगा.
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