रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को लेकर गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है. लेकिन, कोर्ट ने उन टिप्पणियों के लिए कड़ी आलोचना करते हुए इसे विकृत मानसिकता का प्रदर्शन बताया है.
Ranveer Allahbadia Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को लेकर गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन टिप्पणियों के लिए कड़ी आलोचना करते हुए इसे विकृत मानसिकता का प्रदर्शन बताया है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा, “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है। समाज के कुछ मानदंड होते हैं, जिनका सम्मान करना चाहिए.”
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा, “आपकी कही गई बातें बेटियों, बहनों, माता-पिता और पूरे समाज के लिए शर्मनाक हैं. यह विकृत मानसिकता का प्रदर्शन है.” कोर्ट ने इलाहाबादिया के वकील से भी पूछा, “क्या आप इस भाषा का समर्थन कर रहे हैं?” इस पर उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने माना कि भाषा “अशोभनीय” थी, लेकिन उन्होंने बहस की कि क्या इसे कानूनी रूप से अपराध माना जा सकता है.
गिरफ्तारी से राहत, लेकिन कई शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दी, लेकिन कई कड़े आदेश भी दिए हैं. इसके तहत—
- उनके खिलाफ अब इस मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी.
- उनका पासपोर्ट ठाणे पुलिस थाने में जमा होगा, और बिना कोर्ट की अनुमति के वे भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे.
- वे पुलिस जांच में सहयोग करेंगे.
- ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो की कोई नई कड़ी फिलहाल रिलीज नहीं होगी.
क्या है मामला?
रणवीर इलाहाबादिया, जो ‘बीयरबाइसेप्स’ नाम से जाने जाते हैं, हास्य कलाकार समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने माता-पिता और यौन संबंधों को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं. उनकी इन टिप्पणियों पर कई राज्यों में पुलिस में शिकायतें दर्ज करवाई गईं.
कहां-कहां दर्ज हैं मामले?
- गुवाहाटी (असम): सार्वजनिक रूप से अश्लीलता फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज है.
- मुंबई (महाराष्ट्र): साइबर विभाग ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और शो की सभी 18 कड़ियों को हटाने का अनुरोध किया है.
- इंदौर (मध्य प्रदेश): स्थानीय पुलिस ने शिकायत दर्ज की है.
साथ ही, असम पुलिस की एक टीम पुणे गई थी ताकि वे हास्य कलाकार समय रैना को समन जारी कर सकें. इस मामले में यूट्यूबर आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा का भी नाम है.
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