SEBI ने म्यूचुअल फंड्स को उधार लेने के लिए नई शर्तें कीं जारी, 1 अप्रैल से लागू होगा फ्रेमवर्क; जानें- क्या है इसका मतलब

SEBI ने कहा कि म्यूचुअल फंड्स को अक्सर रिडेम्पशन पेआउट और निवेश से आने वाले इनफ्लो के बीच इंट्राडे टाइमिंग में बेमेल का सामना करना पड़ता है. रेगुलेटर ने आगे कहा कि इंट्राडे उधार से जुड़ा कोई भी खर्च एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उठाना होगा.

सेबी Image Credit: tv9

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने शुक्रवार को म्यूचुअल फंड्स द्वारा इंट्राडे उधार लेने के लिए नई शर्तें जारी कीं. इसका मकसद अस्थायी लिक्विडिटी की कमी को दूर करना और साथ ही निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करना है. यह नया फ्रेमवर्क 1 अप्रैल से लागू होगा. SEBI ने कहा कि म्यूचुअल फंड्स को अक्सर रिडेम्पशन पेआउट और निवेश से आने वाले इनफ्लो के बीच इंट्राडे टाइमिंग में बेमेल का सामना करना पड़ता है. आम तौर पर, निवेशकों को रिडेम्पशन पेमेंट सेटलमेंट के दिन (T+1) सुबह के समय प्रोसेस किए जाते हैं, जबकि TREPS और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स से फंड शाम को देर से मिलते हैं.

काम करने की सीमा और शर्तें

फंडिंग में इस अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, म्यूचुअल फंड स्कीमें कभी-कभी बैंकों या दूसरे फाइनेंशियल संस्थानों से शॉर्ट-टर्म उधार लेने के इंतजाम पर निर्भर करती हैं. रेगुलेटर ने कहा कि नए नियम इस तरीके को औपचारिक रूप से मान्यता देते हैं, साथ ही इस पर साफ सीमाएं और काम करने की शर्तें भी तय करते हैं.

उधार लेने की लिमिट

म्यूचुअल फंड्स को आम तौर पर किसी स्कीम की कुल संपत्ति (नेट एसेट्स) का 20% तक, ज्यादा से ज्यादा छह महीने के लिए उधार लेने की अनुमति होती है. यह उधार रिडेम्पशन रिक्वेस्ट पूरी करने, इनकम डिस्ट्रिब्यूशन का पेमेंट करने या कुछ खास ट्रेड सेटल करने जैसे कामों के लिए लिया जा सकता है. हालांकि, यह 20% की सीमा इंट्राडे उधार पर लागू नहीं होगी, बशर्ते वे रेगुलेटर द्वारा तय की गई कुछ खास शर्तों को पूरा करते हों.

सेबी ने साफ किया कि इंट्राडे उधार का इस्तेमाल सिर्फ यूनिट्स की दोबारा खरीद या रिडेम्पशन, ब्याज भुगतान या यूनिटहोल्डर्स को इनकम डिस्ट्रिब्यूशन पेआउट में मदद के लिए किया जा सकता है.

रेगुलेटर ने इंट्राडे उधार की सीमा भी तय कर दी है. उधार ली गई रकम उस दिन मिलने वाली गारंटीड रकम से ज्यादा नहीं हो सकती, जो भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं से मिलने वाली हो.

मजबूत निगरानी

योग्य प्राप्तियों में TREPS, रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन, सरकारी सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, राज्य विकास ऋण, STRIPS से मिलने वाली मैच्योरिटी की रकम, साथ ही इन इंस्ट्रूमेंट्स से मिलने वाला ब्याज और बिक्री से मिली रकम शामिल है. निगरानी को मजबूत करने के लिए, SEBI ने यह अनिवार्य कर दिया है कि हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड और ट्रस्टीज को इंट्राडे उधार सुविधाओं के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाली एक औपचारिक नीति को मंजूरी देनी होगी, जिसे AMC की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए.

एसेट मैनेजमेंट कंपनी उठाएगी खर्च

रेगुलेटर ने आगे कहा कि इंट्राडे उधार से जुड़ा कोई भी खर्च एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उठाना होगा, न कि म्यूचुअल फंड स्कीम या उसके निवेशकों को. इसी तरह, उम्मीद के मुताबिक फंड मिलने में देरी या किसी अनचाही दिक्कत से होने वाले किसी भी नुकसान को भी AMC को ही उठाना होगा.

सेबी ने इक्विटी-ओरिएंटेड इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) द्वारा उधार लेने के मामले पर भी बात की. ऐसे फंड्स को उन मामलों में उधार लेने की अनुमति होगी, जहां बेचने के सौदे समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन यह अनुमति केवल स्टॉक एक्सचेंजों के क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में भाग लेने की सुविधा देने के लिए होगी. यह नियम 3 अगस्त से लागू होगा.

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