क्या बिना PAN के भी फाइल कर सकते हैं ITR? जानें- इनकम टैक्स विभाग के नियम
ITR 2025: जिन लोगों के पास परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) नहीं है, उनके लिए एक आम सवाल उठता है कि क्या इसके बिना ITR फाइल करना संभव है. वित्तीय वर्ष 2024-25 (एसेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है.

ITR 2025: एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की गई है. ऐसे में टैक्सपेयर्स ITR भरने तैयारी कर रहे हैं. जिन लोगों के पास परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) नहीं है, उनके लिए एक आम सवाल उठता है कि क्या इसके बिना ITR फाइल करना संभव है. इनकम टैक्स विभाग द्वारा आधार को ऑप्शनल पहचानकर्ता के रूप में तेजी से इंटीग्रेटेड करने और तत्काल ई-पैन जैसे समाधान पेश किया है. लेकिन क्या बिना पैन के ITR भरने का कोई ऑप्शन है.
क्या आप बिना पैन कार्ड के ITR फाइल कर सकते हैं?
इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://incometaxindia.gov.in/) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आयकर रिटर्न में पैन अनिवार्य है. इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा, टैक्स का भुगतान करने, आयकर विभाग के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस आदि के लिए सभी चालान में भी पैन की डिटेल्स देनी पड़ती है.
पैन के बदले आधार?
हालांकि, 1 सितंबर 2019 से प्रत्येक व्यक्ति जिसे पैन अलॉट किया गया है और जिसने धारा 139 AA के अनुसार अपने आधार नंबर को पैन से लिंक किया है, वह उन सभी लेन-देन के लिए पैन के बदले अपना आधार नंबर दे सकता है , जहां आयकर अधिनियम के अनुसार पैन की जानकारी देना अनिवार्य है. इस प्रकार, 1 सितंबर 2019 से कोई भी टैक्सपेयर पैन कार्ड नंबर देने के बजाय आधार नंबर की डिटेल्स के साथ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है.
ई-पैन कैसे बनेगा?
अगर आपको पैन नंबर अलॉट नहीं किया गया है, तो आप अपने आधार और अपने आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से अपना ई-पैन बना सकते हैं. ई-पैन बनाना निःशुल्क है. एक ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है. अगर आपको पहले से ही एक पैन अलॉट किया गया है, जो आपके आधार से जुड़ा हुआ है, तो आप तत्काल ई-पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते.
अगर आपका आधार किसी गलत पैन से जुड़ा हुआ है, तो आधार को पैन से अलग करने के लिए ज्यूरिडिक्शनल एसेसिंग ऑफिसर (JAO) को के सामने रिक्वेस्ट करें. डीलिंक करने के बाद तत्काल ई-पैन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं.
वित्तीय वर्ष 2024-25 (एसेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है. यह उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए है जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है. पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी.
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