कितनी बार बदल सकते हैं टैक्स रिजीम, जान लें न्यू और ओल्ड का चक्कर; नहीं होंगे परेशान

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय टैक्स रिजीम बदलने की अनुमति है, भले ही आपने वर्ष की शुरुआत में कोई एक रिजीम चुना हो. सैलरीड कर्मचारी पुरानी और नई रिजीम के बीच कभी भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जरूरी चीजें समझनी होगी.

एक बार टैक्स रिजीम चुनने के बाद बदली जा सकती है? Image Credit: tv9Marathi

Can You Change Tax Regime: नई या पुरानी कोई एक इनकम टैक्स रिजीम तो चुननी पड़ती है. आप एक चुन भी लेते हैं लेकिन जब ITR फाइल करने का वक्त आता है और तब आपको लगे कि रिजीम बदलने में फायदा है तो क्या ऐसा करना संभव है. मान लीजिए आपने अप्रैल में पुराना टैक्स रिजीम चुना अब जब ITR भरते वक्त आप अपना मन बदलना चाहते हैं. तो हां आप रिजीम को बदल सकते हैं. लेकिन इससे पहले आपको कुछ जरूरी चीजें समझनी होगी.

सैलरीड कर्मचारी

क्या आपको ये पता है कि वित्त वर्ष 2023-24 से नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट बन चुका है. मतलब अगर आप कोई रिजीम नहीं चुनते तो माना जाएगा कि आप नई रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करेंगे. लेकिन बहुत सारे टैक्सपेयर्स अब सोच में पड़ गए हैं कि कहीं उन्होंने जल्दबाजी में तो फैसला नहीं ले लिया. अच्छी बात ये है कि अगर आप सैलरीड हैं, तो आपने भले ही साल की शुरुआत में अपने HR को किसी एक रिजीम के बारे में बताया हो, लेकिन ITR भरते वक्त आप कोई भी रिजीम चुन सकते हैं.

लेकिन एम्प्लॉयर पहले ही आपका टैक्स काट ले तो?

कई जगह ऐसा भी होता है कि जब आप पहले ही रिजीम चुन लेते हैं तो टैक्स कटना शुरू हो जाता है. लेकिन अगर आपको बाद में रिजीम बदलना हो तो इसका एक सीधा उपाय है. अगर आपके हिसाब से ज्यादा टैक्स कट गया था, तो रिफंड मिल जाएगा. लेकिन अगर कम कट गया था, तो आपको बाकी का टैक्स और उस पर थोड़ा ब्याज चुकाना पड़ सकता है.

एक और बात, हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर का जारी किया हुआ फॉर्म 16 और आपका ITR मेल न खाए. ऐसे में इनकम टैक्स विभाग आपसे वेरिफिकेशन के लिए कुछ दस्तावेज मांग सकता है. इसलिए सबूत तैयार रखें.

तो हर साल रिजीम बदल सकते हैं?

अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो आप हर साल पुरानी और नई रिजीम में आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं.

लेकिन अगर आप बिजनेसमैन, फ्रीलांसर या प्रोफेशनल इनकम वाले टैक्सपेयर हैं, तो आपके लिए नियम सख्त हैं. आप सिर्फ एक बार पुरानी रिजीम में जा सकते हैं. उसके बाद अगर आप दोबारा नई रेजीम में लौटते हैं, तो फिर पुरानी रिजीम में वापसी की इजाजत नहीं मिलती. जब तक कि आपकी प्रोफेशनल इनकम पूरी तरह बंद न हो जाए.

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ITR भरते से पहले क्या करें?

सही तरीका ये है कि पहले दोनों रिजीम में अपनी इनकम और टैक्स कैलकुलेट करें. फिर देखें कि कहां टैक्स कम बनता है. सिस्टम खुद TDS को एडजस्ट कर देगा और आपको रिफंड या बकाए टैक्स की जानकारी मिल जाएगी.