हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, 60% सीटों पर नहीं लगेगी अतिरिक्त फीस, पसंदीदा सीट पर कंपनियां नहीं वसूल पाएंगी चार्ज

भारत में हवाई यात्रा को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार नए नियम लागू करने जा रही हैं. अब 60% सीटों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा और एक ही PNR पर यात्रा करने वाले परिवार और दोस्त एक साथ बैठ सकेंगे. साथ ही बैगेज नियम स्पष्ट होंगे और यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करते हुए उनकी जानकारी स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी.

Air Travel Rule Ease in India Image Credit: Canva/ Money9

Air Travel Rule Ease in India: भारत में हवाई यात्रा को और आसान, सस्ता और यात्रियों के अनुकूल बनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कई बड़े बदलावों की घोषणा की है. इस नियम के तहत अब पसंदीदा सीट पाने के लिए यात्रियों को कंपनियों को एक्स्ट्रा फीस नहीं देना होगा. हालांकि पहले ऐसा ही होता था, लेकिन एयरलाइन्स अतिरिक्त कमाई के लिए प्रेफरेंस फीस के नाम पर चार्ज करने लगी. इससे हवाई यात्रा महंगी हुई. इसे ध्यान में रखते हुए DGCA ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कम से कम 60 फीसदी सीटों पर इस प्रकार का चार्ज न लें. यानी अब प्रेफरेंस के आधार पर सीट चुनने पर यात्रियों को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा. साथ ही परिवार या दोस्त के साथ यात्रा करने पर अब यात्री एक साथ कई सीट पा सकेंगे.

अब 60% सीटें मुफ्त मिलेंगी

नए नियमों के तहत एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम 60% सीटों के लिए अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए. इससे सीट चुनने के नाम पर होने वाली मनमानी कीमतों पर रोक लगेगी और यात्रियों को राहत मिलेगी.

परिवार और ग्रुप को साथ बैठाने की व्यवस्था

अब एक ही पीएनआर (PNR) पर टिकट बुक करने वाले परिवार या समूह के लोगों को अलग-अलग सीटों पर नहीं बैठाया जाएगा. एयरलाइंस को उन्हें साथ या पास-पास सीट देने की कोशिश करनी होगी, जिससे सफर अधिक आरामदायक बनेगा.

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क्या-क्या बदलेगा?

  • कम से कम 60% सीटें मुफ्त: एयरलाइंस को 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के देनी होंगी
  • परिवार साथ बैठेगा: एक ही PNR पर बुकिंग करने वाले यात्रियों को साथ या पास-पास सीट दी जाएगी
  • बैगेज के स्पष्ट नियम: खेल के सामान, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पालतू जानवरों के लिए साफ नियम तय होंगे
  • यात्रियों के अधिकार मजबूत: देरी, विमान रद्द होने और बोर्डिंग से इनकार के मामलों में सख्ती से नियम लागू होंगे
  • देनी होंगी जानकारी: वेबसाइट, ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटर पर जानकारी दिखानी होगी
  • क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी: यात्रियों को जानकारी उनके स्थानीय भाषाओं में भी बताई जाएगी