शादी के बाद पत्नी का है किसी और से अफेयर तो तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता- हाईकोर्ट का फैसला
Alimony Rights: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई महिला शादी के बाद किसी और से शारीरिक संबंध बनाती है और इसी आधार पर उसका तलाक होता है, तो वह महिला अपने पति से भत्ता या मेंटेनेंस नहीं मांग सकती.

Verdict on Alimony: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 9 मई 2025 को एक अहम फैसला सुनाया है इसमें कहा गया कि अगर कोई महिला शादी के बाद किसी और से शारीरिक संबंध बनाती है और इसी आधार पर उसका तलाक होता है तो वह महिला अपने पति से भत्ता या मेंटेनेंस नहीं मांग सकती. गुजारे भत्ते के लिए उसका अधिकार खत्म हो जाएगा.
क्या है मामला?
ET की रिपोर्ट के मुताबिक, एक पति ने फैमिली कोर्ट में यह साबित कर दिया कि उसकी पत्नी का उसके देवर (पति का छोटा भाई) के साथ शारीरिक संबंध था और यह सब उनके ही घर में हो रहा था. जब पति ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो पत्नी ने उल्टा उसे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी. इसके बाद दोनों का तलाक हुआ और अब पति केस जीत गया है.
- दोनों की शादी 11 जुलाई 2019 को को हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी
- 1 मार्च 2021 को पत्नी अपने मायके चली गई और वहीं रहने लगी
- 2 मार्च 2021 को पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की अर्जी लगाई
- 8 सितंबर 2023 को फैमिली कोर्ट में अडल्ट्री के आधार पर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया
फिर पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की और अपने पति से गुजारे-भत्ते की मांग की और कहा कि उसका पति उसे पैसा नहीं दे रहा है.
पति के वकील की दलील
रिपोर्ट के मुताबिक, शादी के कुछ महीनों बाद से पत्नी का व्यवहार बदल गया था. वह छोटी-छोटी बातों पर झगड़ती थी. उसके पति के छोटे भाई से अवैध संबंध थे और जब पति ने टोका, तो वह उल्टा झगड़ने लगी. उसने झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी. वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई और उसके पास कोई ठोस वजह नहीं थी. सबसे अहम बात ये है कि अदालत में ये साबित हो गया कि उसका पति के भाई के साथ शारीरिक संबंध था इसी आधार पर फैमिली कोर्ट ने तलाक का फैसला दिया है.
पत्नी के वकील की दलील
रिपोर्ट के मुताबिक, “अडल्ट्री करना” और “कभी-कभार गलत संबंध बनाने” में फर्क है. पत्नी ने अडल्ट्री में रहते हुए गुजारे भत्ते की मांग नहीं की है तो उसे इनकार नहीं किया जा सकता. एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर का आरोप था जो अदालत में साबित हुआ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अब वो गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती. जब गवाह सब पति के ही रिश्तेदार थे इसलिए अदालत को मामले को फिर से देखना चाहिए था.
हाई कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125(4) कहती है कि अगर कोई महिला शादी के दौरान किसी और से शारीरिक संबंध बनाती है (अडल्ट्री), तो वो अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं है. अगर उसे तलाक भी इसी वजह से मिला हो, तो ये कानून अब भी लागू रहेगा. तलाक मिल जाने के बाद भी वो भत्ता मांगने की हकदार नहीं बन जाती. यानी, अगर किसी और से संबंध होने की वजह से तलाक मिला है, तो फिर वो महिला अपने पूर्व पति से गुजारे-भत्ते की मांग नहीं कर सकती.
इसलिए कोर्ट ने पत्नी की अपील को खारिज कर दिया और पति की अपील को मंजूर कर लिया गया है.
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