Income Tax Return: सैलरीड कर्मचारियों को कब मिलेगा Form 16, जानें क्या है अंतिम तारीख
हर साल लाखों सैलरीड कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 का इंतजार रहता है, जो सैलरी पर कटे हुए टैक्स की जानकारी देता है और इनकम टैक्स रिटर्न भरने में जरूरी होता है. नियोक्ताओं को 31 मई तक ई-TDS रिटर्न फाइल करना होता है और 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य होता है. तय तारीख तक अगर ITR जमा नहीं हुआ तो जानें क्या होगा.

ITR Return and Form 16: हर साल की तरह इस बार भी लाखों सैलरीड कर्मचारी अपने नियोक्ता (Employer) से फॉर्म 16 का इंतजार कर रहे हैं. यह एक जरूरी टीडीएस (TDS) सर्टिफिकेट है जो बताता है कि कर्मचारी को साल भर में कितनी सैलरी मिली, कितना टैक्स कटा, और किस टैक्स रिजीम (पुराना या नया) को चुना गया. इसके अलावा इसमें छूट और कटौतियों की जानकारी भी होती है. फॉर्म 16 मुख्य रूप से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इसमें सैलरी पर कटे हुए टैक्स की पूरी जानकारी होती है.
फॉर्म 16 जारी करने की अंतिम तारीख क्या है?
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, नियोक्ताओं को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च) का ई-TDS रिटर्न 31 मई तक दाखिल करना होता है. इसके बाद 15 दिन के भीतर, यानी अधिकतम 15 जून तक, फॉर्म 16 कर्मचारियों को जारी करना जरूरी होता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस फॉर्म के बगैर भी ITR दाखिल की जा सकती है. जो जवाब है ‘हां’, फॉर्म 16 के बिना भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना संभव है. हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो सकती है. ऐसे में कर्मचारियों को अपने सैलरी स्लिप, फॉर्म 26AS, और AIS (Annual Information Statement) जैसी अन्य दस्तावेजों की मदद से रिटर्न भरना होगा.
तय तारीख तक फॉर्म 16 के नहीं मिलने पर क्या होगा?
अगर कोई नियोक्ता कर्मचारी की सैलरी से टैक्स काटता है, तो उसके लिए 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य होता है. वहीं, अगर समय पर फॉर्म 16 नहीं दिया जाता, तो नियोक्ता पर हर दिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. ये अधिकतम उस टीडीएस राशि तक हो सकता है जो कर्मचारी की सैलरी से काटी गई है. यह जुर्माना सीधे केंद्र सरकार के खाते में जमा करना होता है. यह पूरी जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है. वहीं इसका कोई भी फायदा कर्मचारी को नहीं मिलता है.
क्या खुद से डाउलडोड कर सकते हैं फॉर्म 16?
नहीं, कोई भी कर्मचारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से फॉर्म 16 PAN नंबर के माध्यम से डाउनलोड नहीं कर सकता. केवल नियोक्ता ही इसे TRACES पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है और फिर अपने कर्मचारियों को जारी करता है. यह फॉर्म तभी जारी हो सकता है जब ई-TDS रिटर्न जमा हो चुका हो. इससे इतर, ये जानना भी अहम है कि फॉर्म 16 क्या सभी कर्मचारियों को मिल सकता है. नियोक्ता केवल उन कर्मचारियों को फॉर्म 16 देता है जिनकी सैलरी से टैक्स काटा गया हो. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नियम कुछ इस प्रकार हैं-
- नए टैक्स रिजीम में अगर कुल टैक्स योग्य आय 7 लाख रुपये या उससे कम है, तो कोई टैक्स नहीं कटेगा.
- पुराने टैक्स रिजीम में अगर इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो भी टैक्स नहीं कटेगा (धारा 87A के तहत छूट).
इसलिए अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी इन सीमा से कम है और नियोक्ता ने कोई टैक्स नहीं काटा, तो आपको फॉर्म 16 जारी नहीं किया जाएगा.
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