कंपनी नहीं जमा कर रही PF का पैसा, तो ऐसे करें शिकायत
कभी-कभी एंप्लॉयर PF को समय पर नहीं जमा करता जिसे डिफॉल्ट कहते हैं. लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका PF जमा नहीं हो रहा है? इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? और अगर बात नहीं बन रही तो शिकायत कहां करें?
EPFO यानी एंप्लॉय प्रॉविडेंट फंड देश के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाया गया है. इसके तहत कर्मचारी और एंप्लॉयर दोनों मिलकर PF का योगदान करते हैं ताकि भविष्य में पैसों की जरूरत को पूरा किया जा सके. लेकिन हाल में आई रिपोर्ट बताती है कि कई सारे एंप्लाई अपने कर्मचारियों का पीएफ जमा ही नहीं कर रहे, ये बकाया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच कर 25 हजार करोड़ को पार कर गया है. लेकिन मान लीजिए अगर आपका PF भी कंपनी जमा नहीं करा रही है तो क्या कर सकते हैं? यही हम आपको बताएंगे.
कभी-कभी आपका एंप्लॉयर आपके PF को समय पर नहीं जमा करता, जिसे “डिफॉल्ट” कहते हैं. लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका PF जमा नहीं हो रहा है? इसके लिए सबसे पहले आपको डिफॉल्ट को वेरिफाई करना होगा, आप एंप्लॉयर के साथ जाके भिड़ जाएं उससे पहले आप ये पता कर लें कि आपका पीएफ जमा हो रहा है या नहीं.
PF जमा हो रहा है या नहीं, कैसे चेक करें?
इसके लिए आपको अपनी EPF पासबुक चेक करनी होगी. EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें और अपनी EPF पासबुक देखें. अगर पासबुक में आपके पीएफ का योगदान नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि यह डिफॉल्ट का संकेत है.
अपनी सैलरी स्लिप में EPF कटौती का अमाउंट चेक करें और इसे EPF पासबुक में दिखने वाले योगदान से मिलाएं. अगर यह मेल नहीं खाता, तो यह डिफॉल्ट हो सकता है. अगर आपको फिर भी समझ ना आ रहा हो तो आप EPFO कार्यालय जा कर पता कर सकते हैं.
नहीं जमा हो रहा PF तब क्या करें?
अब अगर आपको पता चल गया है कि पीएफ जमा नहीं हो रहा तो अपने HR से बातचीत करें. उनसे पूछें कि PF योगदान क्यों नहीं हुआ. हो सकता है कि सिस्टम की समस्या के कारण ऐसा हुआ हो. अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता, तो अपने अपनी समस्या को ईमेल के जरिए भेजें. इसके बाद भी बात न बनें तो EPFO में शिकायत दर्ज करने का विकल्प होता है.
EPFO ग्रिवांस पोर्टल: EPFO का ऑनलाइन ग्रिवांस रिड्रेसल पोर्टल है जिस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यह पोर्टल आपको शिकायत का स्टेटस ट्रैक करने की सुविधा भी देता है.
- इसके अलावा आप EPFO कार्यालय में जाकर फॉर्म (जैसे, Form 5, Form 10) भर कर शिकायत दर्ज करें और जांच की मांग करें.
- साथ ही EPFO अधिकारियों को पत्र लिखें, अपनी चिंता जाहिर करें, और सैलरी स्लिप व पासबुक जैसे सबूत भी अटैच करें. EPFO डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.
- इसके बाद भी आपका काम ना हो तो आप कानूनी कदम भी उठा सकते हैं, इसके लिए लेबर कोर्ट में केस फाइल करें, EPF अधिनियम के तहत लेबर कोर्ट में मामला दर्ज कर सकते हैं. EPFO भी एंप्लॉयर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है.
- कंज्यूमर कोर्ट का रुख करें: EPF एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा है, इसमें कंज्यूमर कोर्ट भी आपकी मदद कर सकता है.
डिफॉल्टर पर लगता है जुर्माना
EPF अधिनियम की धारा 14B के अनुसार, डिफॉल्ट करने वाले एंप्लॉयर पर 37% तक का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है.
वहीं देर से पीएफ जमा करने पर ब्याज भी लगेगा, EPFO आपके EPF बैलेंस पर 8-8.5% का सालाना ब्याज देता है. देरी होने पर भी आपको ब्याज का फायदा मिलता है.