GST काउंसिल की मीटिंग आज से, 4 सितंबर को मिलेगा तोहफा, जानें क्या होगा सस्ता और कहां से ज्यादा कमाई
GST काउंसिल की दो दिवसीय बैठक 3 सितंबर से दिल्ली में शुरू हो चुकी है, जिस पर देशभर की नजरें टिकी हैं.इस बैठक में सरकार चार टैक्स स्लैब को घटाकर दो करने का बड़ा फैसला ले सकती है. 2017 में GST लागू होने के बाद का सबसे बड़ा सुधार होगा. इससे टैक्स प्रणाली और भी सरल और ट्रांसपेरेंट बनेगी, तथा आम जनता को राहत मिलेगी.
GST Council Meeting: भारत की राजधानी दिल्ली में 3 सितंबर से GST काउंसिल की दो दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है. इस बैठक पर पूरी देश की नजरें टिकी हैं क्योंकि इसमें GST के टैक्स स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों पर फैसला लिया जा सकता है. सरकार चार टैक्स स्लैब को घटाकर दो स्लैब में बदलने का प्रस्ताव लेकर सामने आई है. इससे वर्तमान में लागू चार स्लैब 5%, 12%, 18%, और 28% में से 12% और 28% स्लैब समाप्त हो सकते हैं. नया टैक्स मॉडल केवल दो स्लैब 5% और 18% पर आधारित होगा.
यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में GST में बड़े सुधार की घोषणा की थी. इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और व्यापार के लिए लाभकारी बनाना है. और आम लोगों से जीएसटी का बोझ कम करना है. बैठक में यह भी चर्चा हो सकती है कि कुछ लग्जरी वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाया जा सकता है.
ये होंगे महत्वपूर्ण बदलाव
स्लैब | मौजूता स्ट्रक्चर | प्रस्तावित स्ट्रक्चर |
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5% | चुनिंदा घरेलू उपभोग वस्तुएं | घरेलू उपभोग वस्तुएँ |
12% | सामान्य उपयोग की वस्तुए, गैर-जरूरी | खत्म करने की संभावना |
18% | मैन्युफैक्चर्ड वस्तुएं, सेवाएं | अधिकतर वस्तुएं व सेवाएं इसी स्लैब में आएगी |
28% | सीमेंट, ऑटोमोबाइल, कोयला, पेय आदि | केवल लग्जरी और सिन गुड्स |
स्पेशल रेट | 0.25% – 3% | कोई बदलाव नहीं |
किस रेट से सरकार की कितनी कमाई?
जीएसटी क्लेक्शन से होने वाले रेवेन्यू क्लेक्शन का 67 फीसदी हिस्सा 18 फीसदी वाले स्लैब से होता है, जो सबसे अधिक है. 5 फीसदी वाले स्लैब से यह 7 फीसदी है. जीएसटी की नई दरें आने के बाद ये दोनों दरें बरकरार रहेगी.
स्लैब रेट टैक्स कलेक्शन (%) 5% 7% 12% 14% 18% 67% 28% 11% (कंपनसेशन + स्पेशल रेट्स सहित)
किन सामानों की घटेगी कीमत?
वस्तु | टैक्स में होने वाले बड़े बदलाव |
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छोटी कारें (1200cc तक) | 28% → 18% |
टू-व्हीलर (350cc तक) | 28% → 18% |
थ्री-व्हीलर, एम्बुलेंस | 28% → 18% |
ट्रैक्टर टायर | 18% → 5% |
खाद व कीटनाशक | 12% → 5% |
एसी, वॉशिंग मशीन | 28% → 18% |
टूथपेस्ट, टॉयलेटरीज़ | 18% → 5% |
बटर, सूखे मेवे, भुजिया | 12% → 5% |
कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट, आइसक्रीम | 18% → 5% |
पैकेज्ड सीमेंट | 28% → 18% |
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