LPG सिलेंडर ब्लास्ट पर मिलता है 6 लाख तक का मुआवजा, घर का नुकसान भी होता कवर, जानें कैसे करें क्लेम

भारत में LPG सिलेंडर ब्लास्ट होने पर उपभोक्ताओं को मौत, इलाज और संपत्ति नुकसान के लिए लाखों रुपये का मुफ्त बीमा कवर मिलता है. यह बीमा तेल कंपनियों की अनिवार्य पॉलिसी के तहत होता है. सही जानकारी और ISI सामान होने पर क्लेम आसानी से मिल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं क्लेम.

एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट Image Credit: Canva

जिंदगी कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो, हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है. कभी आग लग जाती है, कभी विस्फोट हो जाता है और कुछ ही पलों में घर, सेहत और पूरा परिवार संकट में आ जाता है. भारत में LPG गैस सिलेंडर ब्लास्ट से जुड़े कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह जानकारी ही नहीं होती कि ऐसे हादसे में लाखों रुपये का बीमा कवर मिलता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त. जानकारी की कमी की वजह से लोग न तो क्लेम करते हैं और न ही उन्हें अपना हक मिल पाता है. ऐसे में आइए जानते हैं क्लेम करने का क्या है पूरा तरीका और कितना मिलता है पैसा.

कंपनियों की बीमा पॉलिसी देती है मुआवजा

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी OMCs, LPG से जुड़े हादसों में प्रभावित लोगों को तुरंत राहत देने के लिए‘Public Liability Policy for Oil Industries’ के तहत एक व्यापक बीमा पॉलिसी लेती हैं. यह बीमा उन सभी उपभोक्ताओं पर लागू होता है, जो OMCs के साथ रजिस्टर्ड LPG ग्राहक हैं. यह पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है, जहां आग लगने का मुख्य कारण LPG हो. अगर आग किसी दूसरे कारण से लगी हो और LPG सिलेंडर बाद में आग की चपेट में आकर फटा हो, तो ऐसे मामलों में यह बीमा लागू नहीं होता है.

LPG सिलेंडर ब्लास्ट बीमा में कितना कवर मिलता है?

इस बीमा पॉलिसी के तहत अलग-अलग तरह के नुकसान के लिए तय मुआवजा मिलता है. अगर हादसे में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो प्रति व्यक्ति अधिकतम 6,00,000 रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है. अगर कोई घायल होता है, तो इलाज और मेडिकल खर्च के लिए प्रति व्यक्ति 2,00,000 रुपये तक का कवर दिया जाता है, जबकि एक हादसे में कुल मेडिकल कवर की सीमा 30,00,000 रुपये तक हो सकती है. घर में आग लगने या संपत्ति को नुकसान होने पर ग्राहक के रजिस्टर्ड पते पर अधिकतम 2,00,000 रुपये तक का मुआवजा मिलता है. खास बात ये है कि यह पूरा बीमा उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलता है, क्योंकि इसका प्रीमियम तेल कंपनियां खुद देती हैं.

LPG सिलेंडर ब्लास्ट होने पर क्लेम कैसे करें?

अगर आपके घर में गैस सिलेंडर से जुड़ा हादसा हो जाता है, तो सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना देना जरूरी है. इसके साथ ही अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर को लिखित रूप में घटना की जानकारी देनी होती है. इसके बाद गैस कंपनी हादसे की जांच करती है. अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि आग या विस्फोट LPG सिलेंडर या इंस्टॉलेशन की वजह से हुआ है, तो कंपनी बीमा कंपनी को इसकी सूचना देती है. क्लेम के लिए पुलिस की FIR कॉपी, मेडिकल बिल, डॉक्टर की पर्ची, अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप, मौत की स्थिति में डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, और संपत्ति नुकसान की तस्वीरें जमा करनी होती हैं. तेल कंपनी बीमा कंपनी के साथ मिलकर क्लेम प्रोसेस करती है और नियमों के अनुसार मुआवजा सीधे दिया जाता है.

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अगर घर में गैर-ISI मार्का रेगुलेटर, गैस पाइप या एक्सेसरीज लगी हों, या कंज्यूमर की लापरवाही साबित हो जाए, तो बीमा क्लेम खारिज भी किया जा सकता है. इसलिए हमेशा ISI प्रमाणित सामान का ही इस्तेमाल करें और समय-समय पर गैस पाइप और रेगुलेटर की जांच करवाते रहें.

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