इनकम टैक्स रिफंड अटक गया या आया है गलत नोटिस, घबराएं नहीं, इन आसान तरीकों से करें शिकायत
इनकम टैक्स रिफंड अटक गया है या विभाग की ओर से गलत नोटिस मिला है तो टैक्सपेयर्स ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए समाधान पा सकते हैं. रिफंड नहीं आने पर पहले रिफंड स्टेटस जांचें और जरूरत होने पर ग्रिवांस दर्ज करें. गलत नोटिस में टैक्स मांग, आय, टीडीएस या कैसकुलेशन से जुड़ी गलती होने पर नोटिस के प्रकार के अनुसार जवाब या रेक्टिफिकेशन का विकल्प चुनें.
Highlights
- इनकम टैक्स रिफंड अटकने पर ई फाइलिंग पोर्टल से शिकायत कर सकते हैं.
- गलत टैक्स डिमांड या नोटिस मिलने पर जवाब या रेक्टिफिकेशन का विकल्प चुनें.
- शिकायत का समाधान नहीं होने पर ग्रिवांस नंबर से स्थिति जांचकर आगे कार्रवाई करें.
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो आप इसकी स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं. कई बार रिफंड जारी होने में देरी हो सकती है या किसी वजह से रिफंड अटक सकता है. इसी तरह अगर इनकम टैक्स विभाग की ओर से गलत नोटिस आया है तो उसका जवाब देने का सही तरीका जानना जरूरी है. टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपनी समस्या की शिकायत कर सकते हैं. हालांकि रिफंड और नोटिस से जुड़ी शिकायत की प्रक्रिया अलग हो सकती है.
रिफंड नहीं आया तो सबसे पहले क्या करें
अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया है तो सबसे पहले ई फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड की स्थिति जांचें. इससे आपको पता चलेगा कि रिफंड जारी हुआ है या अभी प्रक्रिया में है. कई बार बैंक खाते से जुड़ी जानकारी या दूसरी वजह से भी रिफंड में परेशानी आ सकती है. अगर स्टेटस में कोई समस्या दिखाई दे रही है तो आप पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए ग्रिवांस विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है.
ऐसे दर्ज करें Income Tax की शिकायत
इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी समस्या के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ग्रिवांस विकल्प चुनें. इसके बाद सबमिट ग्रिवांस के जरिए अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करते समय अपनी समस्या की सही जानकारी देना जरूरी है. शिकायत जमा होने के बाद आपको एक ग्रिवांस नंबर मिलता है. इस नंबर की मदद से आप बाद में अपनी शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं.
Income Tax Notice गलत है तो क्या करें
अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स विभाग का नोटिस गलत है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. नोटिस में गलत टैक्स मांग, गलत इनकम, टीडीएस में अंतर या कैलकुलेशन से जुड़ी गलती हो सकती है. ऐसे मामले में सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपको किस तरह का नोटिस मिला है. नोटिस के प्रकार के आधार पर ई फाइलिंग पोर्टल पर जवाब जमा करने का विकल्प मिल सकता है. कुछ मामलों में रेक्टिफिकेशन के जरिए भी गलती सुधारने का विकल्प होता है.
Notice का जवाब देने में देरी न करें
इनकम टैक्स नोटिस मिलने के बाद उसमें दी गई जानकारी और जवाब देने की समय लिमिट को ध्यान से देखना चाहिए. अगर नोटिस में किसी जानकारी की मांग की गई है तो तय समय के भीतर जवाब देना जरूरी है. गलत जानकारी होने पर संबंधित डॉक्यूमेंट और सही जानकारी के आधार पर जवाब दिया जा सकता है. केवल सामान्य शिकायत दर्ज करने से हर तरह की नोटिस संबंधी समस्या का समाधान नहीं होता है. इसलिए नोटिस के अनुसार सही विकल्प का इस्तेमाल करना जरूरी है.
Income Tax Helpdesk से भी ले सकते हैं मदद
रिफंड और रिटर्न से जुड़ी समस्या होने पर इनकम टैक्स विभाग के सीपीसी हेल्पडेस्क से भी संपर्क किया जा सकता है. इसके लिए 1800 103 0025 और 1800 419 0025 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा +91 80 46122000 और +91 80 61464700 नंबर भी उपलब्ध हैं. हेल्पडेस्क की सर्विस सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहती है. कॉल करने से पहले अपने रिटर्न और शिकायत से जुड़ी जानकारी तैयार रखना बेहतर है.
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शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो क्या करें
अगर शिकायत दर्ज करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो अपने ग्रिवांस नंबर से शिकायत का स्टेटस जांचते रहें. जरूरत पड़ने पर उपलब्ध एस्केलेशन प्रक्रिया के जरिए शिकायत को आगे बढ़या जा सकता है. रिफंड की समस्या में पहले रिफंड स्टेटस और बैंक से जुड़ी जानकारी जांचना जरूरी है. वहीं गलत नोटिस के मामले में नोटिस के प्रकार के अनुसार जवाब या रेक्टिफिकेशन का रास्ता अपनाना चाहिए. सही प्रक्रिया अपनाने से टैक्सपेयर्स अपनी समस्या को विभाग तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकता है.
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