अगर New tax regime में करना चाहते हैं शिफ्ट, तो पहले जान लें ये जरूरी बातें!

अगर आप नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले कुछ अहम बातें जान लेना जरूरी है. नई टैक्स रिजीम को पहली बार वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में पेश किया गया था, जिसमें सरकार ने टैक्स स्लैब को सरल बनाने और टैक्स दरों को कम करने का वादा किया था. अब तक बहुत ही कम टैक्सपेयर्स ने पुरानी टैक्स रिजीम को छोड़कर नई रिजीम को अपनाया है. पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स छूटों और निवेश योजनाओं के जरिए टैक्स बचाने की कई संभावनाएं हैं, जबकि नई टैक्स रिजीम में भले ही स्लैब कम हों, लेकिन छूटें खत्म होने से कुल टैक्स बचत कम हो जाती है.

क्या वजह है कि आज भी टैक्सपेयर्स को नई की बजाय पुरानी टैक्स रिजीम ही पसंद आ रही है. तो चलिए आज हम आपको वो बड़ी वजहें बताते हैं जिसकी वजह से आज भी पुरानी टैक्स रिजीम नई टैक्स रिजीम से बेहतर है और आप नई टैक्स रिजीम की बजाय पुरानी टैक्स रिजीम से ज्यादा टैक्स बचा सकते है.