टिकट कैंसिलेशन के नियम बदले, इतने घंटे पहले नहीं किया कैंसिल तो नहीं मिलेगा पैसा, बोर्डिंग स्टेशन बदलना हुआ आसान

रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है जो 1 अप्रैल से लागू होगा. अब 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर ज्यादा रिफंड मिलेगा, जबकि 8 घंटे के अंदर कैंसिल करने पर कोई पैसा वापस नहीं होगा. साथ ही यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे. रेलवे का मकसद दलालों पर रोक लगाना और यात्रियों को ज्यादा सुविधा देना है.

टिकट कैंसिलेशन नियमों में बदलाव. Image Credit: canva_

Indian Railways: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू किए जाएंगे. अब टिकट कैंसिल करने पर मिलने वाला रिफंड समय के आधार पर तय होगा. देर से कैंसिल करने पर ज्यादा कटौती होगी और आखिरी समय में कोई रिफंड नहीं मिलेगा. साथ ही अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे. यह बदलाव खासकर बड़े शहरों के यात्रियों के लिए राहत देने वाला है.

कितना रिफंड मिलेगा

नए नियम के अनुसार अगर यात्री 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा और केवल एक फिक्स चार्ज कटेगा. 72 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर किराए का 25 फीसदी कटेगा. 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50 फीसदी तक कटौती होगी. अगर ट्रेन छूटने से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल किया जाता है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

प्रस्थान से पहले का समयरद्द करने का नियमडिटेल
72 घंटे से अधिकअधिकतम रिफंडप्रति यात्री एक तय कैंसिलेशन चार्ज कटेगा
72 से 24 घंटेसामान्य कटौतीकिराए का 25 प्रतिशत कटेगा (न्यूनतम चार्ज लागू रहेगा)
24 से 8 घंटेलेट कैंसिलेशनकिराए का 50 प्रतिशत कटेगा (न्यूनतम चार्ज लागू रहेगा)
8 घंटे से कमबंद विंडोकोई रिफंड नहीं मिलेगा
प्रस्थान के समयकोई रिफंड नहींकोई रिफंड नहीं मिलेगा

कब नहीं मिलेगा पैसा

नए नियम के अनुसार अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करता है तो उसे पूरा पैसा खोना पड़ सकता है. ट्रेन छूटने के बाद भी कोई रिफंड नहीं मिलेगा. यह नियम उन यात्रियों के लिए खास चेतावनी है जो आखिरी समय पर टिकट कैंसिल करते हैं. इसलिए अब समय रहते टिकट कैंसिल करना जरूरी हो गया है ताकि नुकसान से बचा जा सके.

30 मिनट बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन

रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बोर्डिंग पॉइंट बदलने का नियम आसान कर दिया है. अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. पहले यह सुविधा चार्ट बनने से पहले तक ही सीमित थी. यह बदलाव खासकर उन शहरों के लिए फायदेमंद है जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं और यात्री अपनी सुविधा के हिसाब से स्टेशन चुन सकते हैं.

क्यों सख्त किए गए हैं ये नियम

रेलवे मंत्री Ashwini Vaishnaw ने बताया कि यह बदलाव टिकटों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया है. कई बार दलाल ज्यादा टिकट बुक कर लेते थे और बाद में कैंसिल कर देते थे जिससे उन्हें पैसा वापस मिल जाता था. नए नियमों से इस तरह की एक्टिविटी पर रोक लगेगी और असली यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी.

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कितना अलग है नया सिस्टम

पहले 48 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर केवल फिक्स चार्ज कटता था और बाद में 25 से 50 फीसदी तक कटौती होती थी. अब समय लिमिट बढ़ाकर 72 घंटे कर दी गई है और देर से कैंसिल करने पर ज्यादा नुकसान होगा. पहले 4 घंटे तक कुछ मामलों में रिफंड मिल जाता था लेकिन अब 8 घंटे के अंदर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.