ITR-3 फॉर्म ऑनलाइन हुआ एक्टिवेट, जानें किसे भरना होगा रिटर्न और किन बातों का रखें ध्यान
ई-फाइलिंग पोर्टल पर वित्त वर्ष 2025-26 या असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-3 फार्म लाइव हो चुकी है. इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने एक्सेल यूटिलिटी फार्म भी उपलब्ध करा दिया है. पात्र टैक्सपेयर्स अब ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यम से असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.

ITR-3 Filing 2026: अगर आपकी कमाई बिजनेस या प्रोफेशन से होती है, तो आपके लिए जरूरी अपडेट है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 यानी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR-3 की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी शुरू कर दी है. यह फॉर्म उन टैक्स पेयर्स और HUF के लिए है, जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होती है. जो लोग ITR-1, ITR-2 या ITR-4 भरने के योग्य नहीं हैं, उन्हें ITR-3 फाइल करना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट में कहा है कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-3 की ऑनलाइन फाइलिंग और Excel Utility अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है.
कौन भर सकता है ITR-3?
अगर किसी टैक्स पेयर या HUF( हिंदू अविभाजित परिवारों) की इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली कमाई के तहत आती है और वह ITR-1 (Sahaj), ITR-2 या ITR-4 (Sugam) भरने के योग्य नहीं है, तो उसे ITR-3 भरना होगा. असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख टैक्स पेयर की कैटेगरी के हिसाब से तय होगी.
ITR-3 कैसे फाइल करें?
ITR-3 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है. रिटर्न को चार तरीकों से वेरिफाई किया जा सकता है.
- डिजिटल सिग्नेचर के जरिए.
- इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए.
- आधार OTP के जरिए.
- या फिर साइन किया हुआ ITR-V डाक से Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru – 560500, कर्नाटक भेजकर. हालांकि, जिन मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी है, उन्हें डिजिटल सिग्नेचर से ही रिटर्न वेरिफाई करना होगा.
ऑडिट रिपोर्ट कब जमा करनी होगी?
अगर किसी टैक्स पेयर को आयकर अधिनियम की धारा 10AA, 44AB, 44DA, 50B, 80-IA, 80-IB, 80-IC, 80-ID, 80JJAA, 80LA, 92E, 115JB या 115JC के तहत ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी है, तो उसे ITR फाइल करने की तय तारीख से एक महीने पहले यह रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करनी होगी.
ITR-3 भरने की आखिरी तारीख क्या है?
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-3 दाखिल करने की अंतिम तारीख टैक्सपेयर्स की कैटेगरी पर निर्भर करती है. जिन मामलों में अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए ITR-3 भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है. वहीं, जिन टैक्सपेयर्स के लिए ऑडिट अनिवार्य है, उन्हें अपना आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर 2026 तक दाखिल करना होगा.
इसे भी पढे़ं- एग्री सेक्टर की इन 3 कंपनियों पर रखें नजर, दमदार है ग्रोथ प्लान; जानिए कैसी है शेयरों की चाल