ITR फाइल करने से पहले करें यह जरूरी काम, नहीं तो आ सकता है इनकम टैक्स विभाग से नोटिस
आईटीआर भरने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां करना बेहद जरूरी है ताकि फाइलिंग के दौरान कोई गलती न हो. AIS और फॉर्म 26AS से टैक्स डिटेल मिलाना, फॉर्म 16 और 16A की जांच करना, और अगर आपने कैपिटल गेन कमाया है तो 31 जुलाई से पहले कैपिटल गेन अकाउंट खोलना अनिवार्य है.
Income Tax Return: अगर आप यह तय कर चुके हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरना है, तो अब अगला कदम है उसकी सही तैयारी करना. समय से पहले कुछ जरूरी चीजें जांच लेना आपको बाद में गलती या नोटिस से बचा सकता है. इनकम, टैक्स क्रेडिट, और निवेश से जुड़े डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी है. नीचे बताए गए कुछ जरूरी बिंदुओं पर ध्यान देकर आप ITR फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान और बिना परेशानी के पूरा कर सकते हैं.
AIS और फॉर्म 26AS से मिलान जरूरी
इनकम टैक्स विभाग दो मुख्य डॉक्युमेंट उपलब्ध कराता है. फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS. फॉर्म 26AS में TDS, TCS, टैक्स पेमेंट और रिफंड की जानकारी होती है. वहीं AIS में आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, बैंक ब्याज, डिविडेंड आदि की जानकारी दी जाती है. इन दोनों से मिलान करना जरूरी है ताकि रिटर्न में सही जानकारी भर सकें.
फॉर्म 16 और 16A की जांच करें
अगर आप सैलरीड हैं, तो आपको फॉर्म 16 जरूर मिला होगा. इस पर आपका पैन नंबर सही होना चाहिए और जिन भत्तों पर छूट ली है जैसे HRA या LTA, वे भी सही दर्ज होने चाहिए. अगर आपने समय पर डॉक्युमेंट नहीं दिए हैं तो कंपनी ने उस रकम पर टैक्स काट लिया होगा. ऐसे में सुधार कराना जरूरी है. फॉर्म 16A खासतौर पर बैंक से मिलने वाली इनकम और उस पर TDS को दिखाता है, उसे भी जांचना जरूरी है.
ये भी पढ़ें – RBI New Rule:फ्लोटिंग रेट होम लोन के प्रीपेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, फैसला अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू
कैपिटल गेन अकाउंट समय से खोलें
अगर आपने प्रॉपर्टी या किसी एसेट को बेचकर कैपिटल गेन कमाया है और टैक्स से छूट लेना चाहते हैं, तो यह ध्यान रखें कि निवेश न करने की स्थिति में उस रकम को ITR की अंतिम तारीख यानी 31 जुलाई 2025 से पहले कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करना जरूरी है. भले ही घर की खरीदारी बाद में करें, लेकिन पैसा पहले अकाउंट में डालना अनिवार्य है.
गलती से बचें, रिटर्न फाइलिंग हो आसान
अगर आप ऊपर बताए गए सभी डॉक्युमेंट्स और जानकारी पहले से जुटा लेते हैं तो आपकी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया आसान हो जाएगी. गलत जानकारी या मिसमैच की स्थिति में इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है. इसलिए फॉर्म भरने से पहले सही तैयारी जरूरी है.
नोट: इस लेख के लेखक बलवंत जैन टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है.