10 से 35 लाख के बीच है कमाई, यहां चेक करें ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में कौन बचाएगा पैसा
Budget 2025 में नई टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव की वजह से 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है. लेकिन अभी भी दोनों टैक्स रिजीम में कुछ इनकम ग्रुप वालों को फायदा हो सकता है. यहां जानें सब कुछ.
Income Tax Saving Options in New And Old TAX Regime: बजट 2025 में नई टैक्स रिजीम में बदलाव कर दिया गया है, 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है. लेकिन कितनी इनकम होने पर आपको कौन सी रिजीम चुननी चाहिए, इसकी जानकारी आईटीआर फाइल करने से पहले ही ले लीजिए. खास बात यह है कि कुछ टैक्सपेयर्स के लिए दोनों यानी नई और पुरानी रिजीम फायदेमंद हो सकती है.
क्लियर टैक्स के मुताबिक, कौन सी इनकम पर कौन सी रिजीम फायदेमंद हो सकती है वो यहां चेक कर सकते हैं, नीचे दी गई टेबल में पहली लाइन, जहां 1,25,000 से लेकर 8,75,001 तक आंकड़े दिए गए हैं ये छूट की राशि है. पहला कॉलम जहां 10 लाख से 35,00,000 तक आंकड़ा दिया है वह इनकम है.
नई टैक्स रिजीम
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट |
---|---|
4-8 लाख रुपये | 5% |
8-12 लाख रुपये | 10% |
12-16 लाख रुपये | 15% |
16-20 लाख रुपये | 20% |
20-24 लाख रुपये | 25% |
24 लाख रुपये से ऊपर | 30% |
पुरानी टैक्स रिजीम
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट |
---|---|
0-2.5 लाख रुपए तक | NIL |
2.5- 5 लाख रुपए तक | 5% |
5-10 लाख रुपए तक | 20% |
10 लाख से ऊपर | 30% |
18 लाख रुपये तक की इनकम पर भी बच सकता है पूरा टैक्स
हां, 12 लाख तक ही नहीं कुछ मामलों में आप अपनी 18 लाख रुपये तक की इनकम पर भी टैक्स जीरो कर सकते हैं. इसका तरीका है सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग. इसके लिए आपको अपने एंप्लॉयर से बात करनी होगी और नीचे दी गई चीजों के बारे में पूछना पड़ेगा, इससे आपका टैक्स जीरो हो जाएगा.
अगर आपकी बेसिक सैलरी और डीए (DA) मिलाकर 12.25 लाख रुपये है, तो इसे अलग-अलग अलाउंसेस और सुविधाओं के जरिए टैक्स फ्री किया जा सकता है. जैसे उदाहरण के लिए, NPS में योगदान 1.71 लाख रुपये होना चाहिए, मोटर कार फैसिलिटी 4 लाख रुपये (कंपनी की तरफ से लीज पर मिलने वाली कार), गिफ्ट भत्ता 5,000 रुपये. इस तरह आपकी ग्रॉस सैलरी 18.01 लाख बन जाएगी.
अब इसे कैसे टैक्स फ्री कर सकते हैं:
- NPS योगदान: बेसिक सैलरी और डीए का 14% तक का NPS योगदान सेक्शन 80CCD (2) के तहत टैक्स फ्री होता है. इससे 1.71 लाख रुपये बच सकते हैं.
- गिफ्ट भत्ता: कंपनी की ओर से दिए गए 5,000 रुपये तक के गिफ्ट सेक्शन 17(2)(vii) रूल 3(7)(iv) के तहत टैक्स फ्री माने जाते हैं.
- स्टैंडर्ड डिडक्शन: सभी सैलरीड कर्मचारियों को 75,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है.
इस तरह आपका टैक्स जीरो हो सकता है.