महंगा पड़ सकता है गलत जानकारी के साथ ITR दाखिल करना, 200 फीसदी तक देना पड़ सकता है जुर्माना

पुराने टैक्स सिस्टम में गलत डिडक्शन या छूट दिखाकर ITR में रिफंड क्लेम करना अब महंगा पड़ सकता है. आयकर विभाग 200% तक की पेनल्टी और जेल जैसी कार्रवाई कर सकता है. कर्मचारी बिना दस्तावेज गलत दावा न करें.

पुराने टैक्स सिस्टम में गलत डिडक्शन या छूट दिखाकर ITR में रिफंड क्लेम करना अब महंगा पड़ सकता है. Image Credit: FREE PIK

Wrong ITR refund claim: अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर रहे हैं और गलत तरीके से टैक्स रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. क्योंकि आयकर विभाग इस पर सख्ती करने जा रहा है. इस तरह के फ्रॉड को पकड़ने के लिए AI टूल्स की मदद ली जा रही है. आयकर विभाग के मुताबिक ऐसा करना न केवल अवैध है, बल्कि इससे 200 फीसदी तक की पेनल्टी, ब्याज और जेल तक की सजा हो सकती है.

क्या है मामला?

आयकर विभाग ने हाल ही में एक अवेयरनेस बुकलेट में बताया कि कुछ सैलरीड कर्मचारियों द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में गलत डिडक्शन या छूट दिखाकर रिफंड का दावा किया जा रहा है. यह TDS के बाद भी किया जा रहा है, जबकि इसके डाक्यूमेंट प्रूफ मौजूद नहीं हैं.

Form 12BB जिम्मेदारी से भरें

ओल्ड टैक्स रिजीम में नियोक्ता को Form 12BB के जरिए कर्मचारी से डिडक्शन और छूट की जानकारी लेनी होती है. इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा करना भी अनिवार्य होता है. नियोक्ता TDS इसी आधार पर काटता है. लेकिन देखा गया है कि कई कर्मचारी ITR फाइल करते समय अतिरिक्त छूट या गलत क्लेम दिखाकर रिफंड की मांग कर रहे हैं.

क्या हो सकते हैं परिणाम?

गलत रिफंड क्लेम करने पर कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

  • ITR स्क्रूटनी में मामला चयनित किया जा सकता है.
  • डिडक्शन/छूट के लिए प्रमाण नहीं मिलने पर क्लेम खारिज हो सकता है.
  • सेक्शन 270A के तहत 200 फीसदी तक पेनल्टी लग सकती है.
  • 25 लाख से अधिक टैक्स गड़बड़ी पर 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है.
  • अन्य मामलों में 3 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है.

AI की मदद से ट्रैकिंग

आयकर विभाग ने बताया कि वे AI/ML और डेटा एनालिटिक्स की मदद से ऐसे गलत क्लेम्स की पहचान कर रहे हैं. रिफंड क्लेम अब स्मार्ट टूल्स से जांचे जा रहे हैं, जिससे धोखाधड़ी पकड़ना आसान हो गया है.

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क्या करें कर्मचारी?

इससे बचने के लिए कर्मचारी हमेशा सत्य, सही ITR फाइल करें. अगर वे कोई छूट या डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो उससे जुड़े डॉक्युमेंट्स संभालकर रखें. गलत तरीके से रिफंड क्लेम न करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है.