NCR में बिल्डर्स और बैंकों की साठगांठ… घर खरीददारों ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप, CBI ने दर्ज की 22 FIR

Builders-Banks Nexus in NCR: CBI ने अपनी अलग-अलग एफआईआर में जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डर्स को नामजद किया है. यह मामला बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा घर खरीदारों को दी जाने वाली एक सबवेंशन योजना पर केंद्रित है.

NCR में बिल्डर्स और बैंकों की साठगांठ Image Credit: AI

Builders-Banks Nexus in NCR: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एनसीआर में मकान खरीददारों से धोखाधड़ी के लिए बिल्डरों और बैंकों के बीच साठगांठ से संबंधित मामले की जांच करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 22 एफआईर दर्ज की हैं. CBI ने अपनी अलग-अलग एफआईआर में जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डर्स को नामजद किया है.

कई दिग्गज बैंकों के नाम

CBI ने बताया कि एजेंसी की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में भारतीय स्टेट बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसे बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के नाम भी शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई

CBI ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की है. पीठ ने एजेंसी को विभिन्न बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ की जांच की अनुमति दी थी.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा घर खरीदारों को दी जाने वाली एक सबवेंशन योजना पर केंद्रित है, जिसके तहत स्वीकृत लोन की राशि सीधे डेवलपर्स को वितरित की जाती थी, जो खरीदारों को फ्लैटों का कब्जा मिलने तक EMI की भुगतान करने के लिए बाध्य थे. डेवलपर्स द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने के व्यापक प्रयासों के बाद, बैंकों ने खरीदारों से रीपेमेंट की मांग शुरू कर दी.

कथित धोखाधड़ी के पैमाने और गंभीरता को पहचानने में CBI की तत्परता की सराहना करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि एजेंसी ने अपनी जांच के तहत 1,000 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की और 58 प्रोजेक्ट स्थलों का दौरा किया.

NCR के बाहर के प्रोजेक्ट्स की भी जांच

शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई सातवीं प्रारंभिक जांच जारी है. जांच सुपरटेक लिमिटेड को छोड़कर विभिन्न बिल्डरों की प्रोजेक्ट्स पर है, जो एनसीआर क्षेत्र से बाहर मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, मोहाली और इलाहाबाद में स्थित हैं.

शीर्ष अदालत 1,200 से अधिक घर खरीदारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा थी, जिन्होंने एनसीआर क्षेत्र, विशेष रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में सबवेंशन योजनाओं के तहत फ्लैट बुक किए थे. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वित्तीय संस्थान उन्हें फ्लैटों का कब्जा न मिलने के बावजूद EMI जमा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं.

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