ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बुकिंग के समय ही देनी होगी स्टाम्प ड्यूटी, जानें क्यों लाया गया ये नियम

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने फ्लैट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अब बुकिंग के समय ही स्टाम्प ड्यूटी अनिवार्य कर दी है. यह निर्णय RERA 2016 के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. यह नियम पहले YEIDA में लागू हो चुका है. सरकार का उद्देश्य है बिल्डर्स की जवाबदेही तय करना और लंबित प्रोजेक्ट्स की समस्या को हल करना.

ग्रेटर नोएडा स्टाम्प ड्यूटी नियम Image Credit: money9live.com

Noida Real Estate Rules: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने रियल एस्टेट लेनदेन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वालों को फ्लैट बुक करते समय ही स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होगी, क्योंकि प्राधिकरण ने बिल्डर्स को प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद नहीं, बल्कि बुकिंग के समय ही फ्लैट रजिस्टर्ड करने का आदेश दिया है. यह निर्णय रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट (RERA), 2016 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य है पारदर्शिता बढ़ाना और घरों के लेनदेन में होने वाली देरी को कम करना.

क्या है नया नियम

पहले क्या प्रक्रिया थी

पहले खरीदारों को फ्लैट का कब्जा मिलने के समय स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया बुकिंग स्टेज पर ही अनिवार्य कर दी गई है. स्टाम्प ड्यूटी आमतौर पर फ्लैट की कुल कीमत का 6 से 7 फीसदी होती है.

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क्यों लिया गया यह फैसला

ग्रेटर नोएडा में कई आवासीय परियोजनाएं बकाया भुगतानों के कारण अधूरी पड़ी हैं, जिससे खरीदारों को वर्षों तक फ्लैट का कब्जा नहीं मिल पाता. इस नए नियम से:

नोएडा प्राधिकरण ने 2024 में लागू किया था नियम

YEIDA (यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) में भी इसी प्रकार का नियम पहले से मौजूद है. उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 सितंबर 2024 को सभी प्राधिकरणों को RERA दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे.

स्टाम्प ड्यूटी की दरें (2024 के अनुसार)

ओनरशिपस्टाम्प ड्यूटीपंजीकरण शुल्क
पुरुष मालिक7 फीसदी 1 फीसदी
महिला मालिक6 फीसदी 1 फीसदी
संयुक्त (पुरुष + महिला)6.5 फीसदी 1 फीसदी
संयुक्त (पुरुष + पुरुष)7 फीसदी 1 फीसदी
संयुक्त (महिला + महिला)6 फीसदी 1 फीसदी