New Aadhaar Rules 2026: वोटर आईडी, बैंक पासबुक होंगे मान्य, विदेशियों और बच्चों के लिए भी लागू हुए नए नियम

UIDAI ने Aadhaar enrolment और update नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. अब e-Voter ID, marriage certificate, bank passbook समेत कई नए दस्तावेज मान्य होंगे. बच्चों, OCI कार्डधारकों, विदेशियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी नए स्पष्ट नियम लागू किए गए हैं.

aadhar card Image Credit: TV9 Bharatvarsh

New Aadhaar rules 2026: आधार कार्ड एक पहचान पत्र के साथ-साथ हमारी डिजिटल लाइफलाइन बन चुका है. इसी महत्व को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने ‘आधार (नामांकन और अद्यतन) प्रथम संशोधन विनियम, 2026’ लागू कर दिया है. ये नए नियम न केवल आधार बनवाने की प्रक्रिया को आधुनिक बनाते हैं, बल्कि बच्चों, प्रवासियों (OCI) और विदेशी नागरिकों के लिए भी गाइडलाइंस को पूरी तरह साफ कर देते हैं. अगर आप भी अपना आधार अपडेट कराने या नए सदस्य का नामांकन कराने की सोच रहे हैं, तो इन बदलावों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

दस्तावेजों की लिस्ट हुई लंबी, अब इन पेपर्स से भी बनेगा आधार

UIDAI ने पहचान (PoI) और पते के प्रमाण (PoA) के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों का दायरा काफी बढ़ा दिया है. अब आप निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग भी कर सकते हैं:

  • ई-वोटर आईडी और ई-राशन कार्ड.
  • मैरिज सर्टिफिकेट और तलाक की डिक्री पेपर्स.
  • पेंशन पेमेंट ऑर्डर और बीमा पॉलिसियां (Insurance Policies).
  • यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक.
  • रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट और मनरेगा जॉब कार्ड.
  • शैक्षिक सर्टिफिकेट/मार्कशीट.
  • कैदियों के लिए आईडी और शेल्टर होम सर्टिफिकेट.

कोई भी दस्तावेज तभी मान्य होगा जब वह वैध (एक्सपायर न हो) हो, आवेदक के नाम पर हो और जारी करने वाली अथॉरिटी से सत्यापन योग्य हो.

बच्चों के लिए क्या हैं नए नियम?

UIDAI ने बच्चों के नामांकन को दो कैटेगरी में बांटा है ताकि प्रक्रिया सरल रहे:

  • 5 साल से कम उम्र: इनके लिए ‘हेड ऑफ फैमिली’ (HoF) आधारित नामांकन मुख्य होगा. जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है और माता-पिता या अभिभावक के दस्तावेजों को अनिवार्य बना दिया गया है.
  • 5 से 18 साल के बच्चे: इस उम्र वर्ग के लिए भी HoF आधारित नामांकन को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन यदि वह उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे के अपने दस्तावेजों के आधार पर भी नामांकन किया जा सकता है.

विदेशी नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए समय सीमा तय

पहली बार UIDAI ने विदेशी नागरिकों और प्रवासियों के लिए आधार की वैधता अवधि (Validity) तय की है. यह उन लोगों पर लागू होगा जो पिछले 12 महीनों में 182 दिनों से अधिक भारत में रहे हैं:

  • OCI कार्डधारक और नेपाल/भूटान के नागरिक: इनका आधार 10 साल के लिए वैध होगा.
  • LTV (लॉन्ग टर्म वीजा) धारक: वीजा की वैधता तक.
  • अन्य विदेशी नागरिक: वीजा या FRRO परमिट की वैधता तक.

ट्रांसजेंडर और विशेष समूहों को बड़ी राहत

नए नियमों में समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ‘ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड’ को पहचान और पते के अपडेट के लिए मान्यता दी गई है. साथ ही:

  • अनाथालयों या चाइल्ड केयर संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं.
  • दिव्यांगों और कानूनी संरक्षण (Guardianship) में रहने वाले लोगों के लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत जारी दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा.
  • कैदियों और HIV/AIDS प्रभावित व्यक्तियों (NACO सर्टिफिकेट के जरिए) के लिए नामांकन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है.

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अपडेट की प्रक्रिया हुई और भी सख्त

UIDAI ने साफ किया है कि पहचान के प्रमाण (PoI) के रूप में दिए गए दस्तावेज में व्यक्ति का नाम और फोटो होना अनिवार्य है. रिश्ते के प्रमाण (PoR) में आवेदक और परिवार के मुखिया (HoF) दोनों का नाम होना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आधार रिकॉर्ड में नाम और जन्मतिथि वही दर्ज होगी जो आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों में है; इसमें कोई भी अतिरिक्त विवरण जोड़ने की अनुमति नहीं होगी.

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