छोटे फेरीवालों को बड़ा तोहफा, फ्री में कराइए FSSAI रजिस्ट्रेशन, जानें क्या है Online Process?
देश में खाने-पीने का सामान बेचने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) से रजिस्ट्रेशन कराना होता है ताकि खाने-पीने के सामान की क्वालिटी की जांच की जा सके. लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है. लेकिन सड़क पर खाने-पीने का सामान बेचने वाले फेरीवालों को कोई फीस नहीं देनी होती. FSSAI ने 28 सितंबर 2024 से फेरीवालों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ कर रखा है.
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