GST Council Meet: वित्त मंत्री ने कहा, पुरानी EV खरीदने बेचने पर कोई GST नहीं लगाया जाता

पुरानी गाड़ियां को खरीदना अब महंगा का सौदा. जीएसटी काउंसिल मीटिंग में पुरानी गाड़ियों जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल है, की बिक्री पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी गई है. इसके अलावा कई दूसरे फैसले भी लिए गए हैं.

पुरानी गाड़ियों की बढ़ी कीमत Image Credit: @Tv9

GST Council Meeting: राजस्थान में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक पूरी हो चुकी है. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की है. मीटिंग के दौरान कई फैसले लिए गए हैं. लेकिन अब तक लिए गए कुछ फैसलों की जानकारियां जीएसटी अधिकारियों ने दी है. पुरानी ईवी खरीदने या बेचने पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाता है, यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है.  

पुरानी गाड़ियों पर कोई GST नहीं

रिपोर्ट के अनुसार, पुरानी और इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV की बिक्री पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है. जीएसटी काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर सफाई दी है. दरअसल इससे पहले मीडिया में यह खबरें थीं कि पुरानी ईवी पर जीएसटी की दर बढ़ाई जा सकती है लेकिन सीतारमण ने यह साफ किया है कि पुरानी ईवी पर कोई जीएसटी नहीं वसूला जाता. उन्होंने कहा पुरानी ईवी खरीदने या बेचने पर कोई जीएसटी नहीं लगता है.

निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि जीएसटी काउंसिल ईवी के समर्थन में हैं, इसकी खरीदारी में टैक्स लगाकर कोई बाधा नहीं डालना चाहता.

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि, यदि कोई कंपनी पुरानी ईवी को खरीदती है, या यदि कोई रिजिस्टर्ड कार डीलर ईवी खरीदता है, फिर उसमें कोई बदलाव करता है या कुछ और डिजाइन को जोड़ता है, और फिर उसे बेचता है, तो जीएसटी लागू होता है. उन्होंने कहा कि ईवी का बाजार अभी भी इतना समृद्ध नहीं है कि पुरानी ईवी को लेकर भी कैटेगरी बनाए और उस पर टैक्स वसूलें.

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