HDFC बैंक के CEO के खिलाफ FIR, 25 करोड़ का घोटाला; लीलावती ट्रस्ट की RBI और ED से अपील- क्या है मामला

लीलावती ट्रस्ट ने HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपये के घोटाले को नजरअंदाज किया है. मुंबई पुलिस ने सीईओ के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है. जानें क्या है पूरा मामला?

HDFC बैंक के सीईओ के खिलाफ उठा मामला क्या है? Image Credit: TV9 Bharatvarsh

FIR against HDFC Bank CEO: लीलावती कीर्ति लाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट ने हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और ED से HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रस्ट का आरोप है कि बैंक ने एक संदिग्ध प्रॉपर्टी डील के जरिए करीब 25 करोड़ रुपये के घोटाले को नजरअंदाज किया और बिना किसी गहन जांच के संबंधित अकाउंट को बंद कर दिया गया.

HDFC बैंक के CEO के खिलाफ FIR!

एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक, लीलावती ट्रस्ट ने HDFC बैंक के सीईओ के खिलाफ ये बड़ा आरोप लगाया है. यही नहीं 30 मई को मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा पुलिस को CEO जगदीशन और 7 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है.

HDFC बैंक का जवाब

रिपोर्ट के मुताबिक, HDFC बैंक की ओर से बयान आया है कि CEO शशिधर जगदीशन को कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं. बैंक का कहना है कि ये सब पुराने लोन की वसूली से बचने का तरीका है. बैंक ने इन आरोपों को न सिर्फ झूठा, बल्कि दुर्भावनापूर्ण बताया है.

बैंक के अनुसार, ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रशांत मेहता और उनके परिवार पर बैंक का बड़ा कर्ज बकाया है, जिसे अब तक चुकाया नहीं गया है. पिछले 20 सालों में बैंक ने कई बार रिकवरी की कोशिश की, लेकिन हर बार मेहता परिवार ने नए-नए मुकदमे दायर कर मामले को उलझाने की कोशिश की है. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली. अब वे CEO पर निजी हमले करके बैंक पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

बैंक ने ये भी कहा कि उन्होंने इस मामले में पूरी तरह से कानूनी सलाह ले ली है और CEO की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा. बैंक अपने CEO की ईमानदारी और नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताता है. उन्हें यकीन है कि अदालत ट्रस्ट के इरादों और झूठे आरोपों को समझेगी और सच्चाई सामने आएगी.

FIR: क्या आरोप लगाए गए

रिपोर्ट के मुताबिक, FIR की कॉपी में यह भी कहा गया है कि सीईओ जगदीशन ने एक पूर्व ट्रस्टी से 2.05 करोड़ रुपये लिए थे, ताकि मौजूदा ट्रस्टी के पिता को परेशान किया जा सके. इस ट्रांजेक्शन का जिक्र एक हैंडरिटन डायरी में मिला है, जिसे ट्रस्ट के मौजूदा सदस्यों ने जब्त किया.

कोर्ट का कहना है कि आपराधिक केस दर्ज करने के लिए जरूरी शर्तें पूरी हो चुकी हैं और पुलिस को सबूत जुटाने का आदेश दिया गया है. ट्रस्ट को शक है कि पूर्व सदस्य कुछ और अहम सबूत नष्ट कर चुके हैं.

ट्रस्ट को पहले भी लग चुका है झटका

इस पूरे घटनाक्रम से पहले 18 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रस्ट की एक और शिकायत को खारिज किया था, जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग में की गई थी. उस शिकायत में दावा था कि HDFC बैंक की तरफ से की गई परेशानी के कारण ट्रस्टी के पिता और अस्पताल के संस्थापक की मृत्यु हो गई. कोर्ट ने इस दावे को एक चाल बताया और कहा कि इसका उद्देश्य केवल बकाया राशि चुकाने की जिम्मेदारी से बचना है.