CM योगी का बड़ा फैसला, UP पुलिस सिपाही भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 3 साल तक बढ़ी, जानें किन्हें होगा फायदा

यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए आयु सीमा में तीन साल की छूट दी है. 32,679 पदों पर होने वाली भर्ती में सामान्य, ओबीसी, एससी-एसटी सभी वर्गों को फायदा मिलेगा. यह फैसला लंबे समय से चल रहे ऐज लिमिट विवाद के बीच लिया गया है.

सीएम योगी Image Credit: PTI

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस की प्रस्तावित भर्ती में आयु सीमा (Age Limit) को तीन साल बढ़ा दिया गया है. यह फैसला लंबे समय से चल रहे ऐज लिमिट डिस्प्यूट और अभ्यर्थियों के विरोध के बीच लिया गया है. राज्य में यूपी पुलिस में कुल 32,679 सिपाहियों के पदों पर सीधी भर्ती होनी है.

मुख्यमंत्री ने क्या कहा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने X पर लिखा, “प्रदेश के युवाओं का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी क्रम में यूपी पुलिस में कुल 32,679 आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं की आकांक्षाओं और परिश्रम के प्रति सम्मान का प्रतीक है. उत्तर प्रदेश सरकर अपने परिश्रमी युवाओं के सपनों के साथ पूरी प्रतिबद्धता और विश्वास के साथ खड़ी है.”

किसे होगा फायदा

इस फैसले के तहत यूपी में कुल 32,679 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी एवं सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल (SSF), महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर जैसे पद शामिल हैं. सरकार की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की तैयारी है.

नई व्यवस्था के मुताबिक, सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया गया है, जबकि सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को भी राहत देते हुए उनकी अधिकतम आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 27 से बढ़ाकर 30 वर्ष तय की गई है, जबकि इन वर्गों की महिला उम्मीदवार अब 33 वर्ष तक आवेदन कर सकेंगी.

सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, जो अब तक आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे.

शैक्षिक योग्यता

अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

नेताओं ने मांगी थी छूट

बता दें इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी नेता और विधायक शलभमणि त्रिपाठी समेत कई जन प्रतिनिधियों ने सीएम योगी को पत्र लिखकर, आयु सीमा में छूट की मांग की थी.



Latest Stories

चारधाम यात्रा 2026: eUttaranchal ने लॉन्च किए रोड और हेलीकॉप्टर पैकेज, ₹23000 से शुरुआत

UP-बिहार में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, दिल्ली में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा; कहीं बारिश-कहीं बर्फबारी तो कहीं शीतलहर

यूपी की आ गई SIR वोटर ड्रॉफ्ट लिस्ट, ऐसे चेक करें अपना नाम, कट गया है तो 6 फरवरी तक ऐसे करें अप्लाई

यूपी में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 2.89 करोड़ नाम कटे, अब 12.55 करोड़ मतदाता, नाम ऐड कराने का अब भी मौका

UP के इन जिलों में 6 जनवरी को घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, जानें दिल्ली-NCR और राजस्थान में कितना रहेगा तापमान

ड्राई क्लीनिंग पर क्यों करें खर्च, जब घर पर ही चमक उठे पफर जैकेट, सर्दियों के कपड़े साफ करने का आसान तरीका