यूपी की आ गई SIR वोटर ड्रॉफ्ट लिस्ट, ऐसे चेक करें अपना नाम, कट गया है तो 6 फरवरी तक ऐसे करें अप्लाई

UP SIR Draft Voter List 2026 जारी हो गई है. इस ड्राफ्ट लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम कटे हैं. ऐसे में सबसे पहला काम यही है कि हम खुद चेक करें कि हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं. अगर नाम नहीं मिला, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरा रास्ता बताया है. आइए जानते हैं कैसे.

एसआईआर में अपना नाम कैसे चेक करें Image Credit: tv9 भारतवर्ष

अगर आप उत्तर प्रदेश के वोटर हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कई बार टलने के बाद अब UP SIR Draft Voter List 2026 जारी हो गई है. इस ड्राफ्ट लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम कटे हैं. ऐसे में सबसे पहला काम यही है कि हम खुद चेक करें कि हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं. अगर नाम नहीं मिला, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरा रास्ता बताया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 81% लोगों ने गणना प्रपत्र जमा किए, 46.23 लाख मतदाता मृत मिले, 12 करोड़ 55 लाख गणना प्रपत्र मिले और 2.17 करोड़ वोटर्स नहीं मिले. अब चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है.

SIR प्रक्रिया के बाद राज्य में कुल 12.55 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 2.89 करोड़ नाम हटाए गए है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा है कि 6 जनवरी से दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जिन मतदाताओं का नाम पहली ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है, वे 6 फरवरी तक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं. वहीं अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

अगर आपको जानना है कि आपका नाम लिस्ट में है या कट गया है, तो:

अगर लिस्ट में नाम नहीं मिला तो क्या करें?

वहीं अगर आपको लगता है कि ड्राफ्ट लिस्ट में किसी गलत नाम को शामिल किया गया है, तो आप फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. जांच के बाद अगर आपत्ति सही पाई गई, तो वह नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा.

किसी नाम पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?

अगर आपको लगता है कि ड्राफ्ट लिस्ट में किसी गलत नाम को शामिल किया गया है, तो आप फॉर्म 6 भरकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. जांच के बाद अगर आपत्ति सही पाई गई, तो वह नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा.

नाम जोड़ने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चलेंगे?

चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कुछ दस्तावेज बताए हैं, जो मान्य होंगे। जैसे—

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