यूपी की आ गई SIR वोटर ड्रॉफ्ट लिस्ट, ऐसे चेक करें अपना नाम, कट गया है तो 6 फरवरी तक ऐसे करें अप्लाई
UP SIR Draft Voter List 2026 जारी हो गई है. इस ड्राफ्ट लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम कटे हैं. ऐसे में सबसे पहला काम यही है कि हम खुद चेक करें कि हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं. अगर नाम नहीं मिला, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरा रास्ता बताया है. आइए जानते हैं कैसे.
अगर आप उत्तर प्रदेश के वोटर हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कई बार टलने के बाद अब UP SIR Draft Voter List 2026 जारी हो गई है. इस ड्राफ्ट लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम कटे हैं. ऐसे में सबसे पहला काम यही है कि हम खुद चेक करें कि हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं. अगर नाम नहीं मिला, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरा रास्ता बताया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 81% लोगों ने गणना प्रपत्र जमा किए, 46.23 लाख मतदाता मृत मिले, 12 करोड़ 55 लाख गणना प्रपत्र मिले और 2.17 करोड़ वोटर्स नहीं मिले. अब चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है.
SIR प्रक्रिया के बाद राज्य में कुल 12.55 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 2.89 करोड़ नाम हटाए गए है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा है कि 6 जनवरी से दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जिन मतदाताओं का नाम पहली ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है, वे 6 फरवरी तक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं. वहीं अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
अगर आपको जानना है कि आपका नाम लिस्ट में है या कट गया है, तो:
- सबसे पहले voters.eci.gov.in वेबसाइट खोलें.
- वहां Special Intensive Revision (SIR) 2026 का ऑप्शन मिलेगा.
- उसके बाद सबसे पहले अपना राज्य चुनें.
- Search your name in Last SIR पर क्लिक करें.
- अब दो तरीके मिलेंगे.
- पहला Electoral Details से सर्च: इसमें राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग स्टेशन और नाम जैसी जानकारी भरनी होगी.
- वहीं दूसरा Last SIR E-Roll से सर्च: इसमें सिर्फ राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं.
- इसके अलावा आप ECINET मोबाइल ऐप से भी अपना नाम चेक कर सकते हैं.
अगर लिस्ट में नाम नहीं मिला तो क्या करें?
- अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं दिख रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
- आप ऑनलाइन voters.eci.gov.in या ECINET ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
- चाहें तो सीधे अपने Booth Level Officer (BLO) के पास जाकर ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं.
वहीं अगर आपको लगता है कि ड्राफ्ट लिस्ट में किसी गलत नाम को शामिल किया गया है, तो आप फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. जांच के बाद अगर आपत्ति सही पाई गई, तो वह नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा.
किसी नाम पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?
अगर आपको लगता है कि ड्राफ्ट लिस्ट में किसी गलत नाम को शामिल किया गया है, तो आप फॉर्म 6 भरकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. जांच के बाद अगर आपत्ति सही पाई गई, तो वह नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा.
नाम जोड़ने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चलेंगे?
चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कुछ दस्तावेज बताए हैं, जो मान्य होंगे। जैसे—
- केंद्र या राज्य सरकार या PSU का पहचान पत्र या पेंशन दस्तावेज.
- 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी या बैंक से जुड़ा पहचान पत्र.
- जन्म प्रमाण पत्र.
- पासपोर्ट.
- .स्कूल या कॉलेज का प्रमाण पत्र.
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
- OBC, SC, ST या जाति प्रमाण पत्र.
- फैमिली रजिस्टर या जमीन-मकान से जुड़ा सरकारी कागज.
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