ड्राई स्टेट गुजरात ने रोलिंग पेपर्स और स्मोकिंग कॉन्स पर बैन लगाया, ड्रग्स की लत रोकने के लिए उठाया कदम
गृह विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह बैन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163(2) और 163(3) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके लगाया गया है. इस बैन का मकसद राज्य में इनके सर्कुलेशन और उपलब्धता को रोकना है.
गुजरात ने मंगलवार को पूरे राज्य में रोलिंग पेपर, स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल्स की बिक्री, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और तस्करी पर बैन लगाने का आदेश जारी किया. यह बैन तुरंत लागू हो गया है और इसमें सभी पान की दुकानें, चाय के स्टॉल और रिटेल किराना स्टोर शामिल हैं. गृह विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह बैन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163(2) और 163(3) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके लगाया गया है, और इसका मकसद युवाओं में नशे की लत को रोकना है.
सेहत के लिए हानिकारक
विभाग ने बताया कि इन प्रोडक्ट्स में टाइटेनियम डाइऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल रंग, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे पदार्थ होते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए हानिकारक हैं. इस बैन का मकसद राज्य में इनके सर्कुलेशन और उपलब्धता को रोकना है.
ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ा
ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन और दूसरे मैसेज इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नशीली दवाओं, सिगरेट, हुक्का प्रोडक्ट्स और दूसरे नशे वाले पदार्थों के सेवन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे युवाओं में ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ा है.
नियम तोड़ने वाले के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
ऑर्डर में कहा गया है, ‘इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अक्सर नशीली दवाओं, नशीले पदार्थों, सिगरेट, हुक्का प्रोडक्ट्स और दूसरी नशे वाली चीजों के सेवन के लिए किया जाता है.’ यह रोक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 143(2) और 143(3) के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और व्यवस्था के हित में लगाई गई है. ऑर्डर में आगे कहा गया है कि बैन का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.