41 होटल-रेस्तरां वसूल रहे थे मनमाना सर्विस चार्ज, CCPA ने लगाया 50000 रुपये तक का जुर्माना; आप भी ऐसे करें शिकायत
अगर किसी होटल या रेस्तरां ने आपकी जानकारी या मंजूरी के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ दिया है तो वह ऐसा नहीं कर सकता. CCPA ने ऐसी शिकायतों पर देशभर के 41 रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. जानिए नियम क्या कहते हैं, आपके अधिकार क्या हैं और शिकायत कहां करें.
Service Charge Rules: अगर आप किसी होटल या रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं और बिल में अपने आप सर्विस चार्ज जुड़ा हुआ मिलता है, तो अब आपके लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने साफ कर दिया है कि होटल या रेस्तरां आपकी जानकारी और मंजूरी के बिना बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते. ऐसा करना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा.
क्यों हुई कार्रवाई ?
उपभोक्ताओं ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH पर कई शिकायतें दर्ज कराईं. शिकायतों में बताया गया कि कई होटल और रेस्तरां बिना पूछे बिल में सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे. लोगों ने बिल की कॉपी भी जमा की, जिसमें यह चार्ज पहले से शामिल था.
इन शिकायतों की जांच के बाद CCPA ने देशभर के 41 होटल और रेस्तरां के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की. प्राधिकरण का कहना है कि यह तरीका Consumer Protection Act, 2019 के तहत अनुचित व्यापारिक व्यवहार की कैटेगरी में आता है.
अदालत ने भी साफ किया नियम
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में CCPA की सर्विस चार्ज संबंधी गाइडलाइन को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि सर्विस चार्ज की अनिवार्य वसूली कानून के खिलाफ है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि होटल और रेस्तरां को CCPA की गाइडलाइन का पालन करना होगा और CCPA जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकता है.
ग्राहक के क्या हैं अधिकार ?
CCPA की 4 जुलाई 2022 की गाइडलाइन के अनुसार,
- कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता.
- सर्विस चार्ज किसी दूसरे नाम से भी नहीं वसूला जा सकता.
- ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और देना या नहीं देना ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है.
- अगर ग्राहक सर्विस चार्ज देने से मना करता है तो उसे सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता.
- सर्विस चार्ज को खाने के बिल में जोड़कर उस पर GST भी नहीं लगाया जा सकता.
किन रेस्तरां पर हुई कार्रवाई
CCPA ने एक मामले में Chaayos (Sunshine Teahouse Pvt. Ltd.) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही कंपनी को ग्राहक से वसूला गया सर्विस चार्ज वापस करने का आदेश दिया गया है. CCPA ने यह भी कहा कि कंपनी अपने सभी आउटलेट्स के बिलिंग सिस्टम में बदलाव करे ताकि भविष्य में सर्विस चार्ज अपने आप बिल में न जुड़े.
इसके अलावा Cafe Blue Bottle (पटना), China Gate Restaurant Pvt. Ltd., Fiesta Barbeque Nation, FOO Ahmedabad Restaurant, L’Opera French Bakery Private Limited और Zorro – The Luxury Night Club समेत कई दूसरे प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी अंतिम आदेश जारी किए गए हैं. अन्य शिकायतों की जांच भी जारी है.
अगर बिल में Service Charge जुड़ जाए तो क्या करें ?
अगर किसी होटल या रेस्तरां ने आपकी मंजूरी के बिना सर्विस चार्ज जोड़ दिया है तो सबसे पहले उसे बिल से हटाने की मांग करें. अगर रेस्तरां ऐसा करने से मना करता है तो आप National Consumer Helpline पर टोल-फ्री नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं या NCH के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं.
CCPA ने कहा है कि वह ऐसी शिकायतों पर लगातार नजर रखेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल और रेस्तरां के खिलाफ आगे भी कार्रवाई करता रहेगा.
इसे भी पढ़ें- बैंकिंग सेक्टर में हाहाकार! निफ्टी बैंक धड़ाम, HDFC Bank और Axis Bank में 5% तक की गिरावट
Latest Stories
उत्तर भारत पर मेहरबान मानसून, UP-बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी; कई राज्यों में रेड अलर्ट
अगले 7 दिनों तक UP समेत इन 5 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने किया अलर्ट, जानें दिल्ली में कब होगी बारिश?
पटरी पर उतरी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी, जानें किराया, रूट समेत सभी खासियत
